Home CRIME नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।चिन्हित जघन्य सनसनी खेज प्रकरण में नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित” की सजा सुनाई है पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.पी. सिंह के द्वारा जिलेके समस्त थाना प्रभारियों (विवेचना अधिकारियों) को चिन्हित एवं अन्यस सभी प्रकरणो में निरंतर मॉनीटरिंग करने व न्यायालय द्वारा जारी समंस/वारंटो की त्वरित तामीली एवं समय पर साक्षियों/वारंटियो की न्यायालय में उपस्थिति कराने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं विवेचना कार्यवाही :- इस प्रकार हैं कि पीडिता की मां निवासी केवलारी ने थाना माहुलझिर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03.06.24 को यह गांव के कोटवार के खेत में मूँग काटने और इसका पति कुआं के काम में मजदूरी करने सुबह 07.00 बजे घर से चले गये थे, घर में चारों लडकियां थी , यह दिन करीब 11.00 बजे घर वापस आई तो इसकी लड़की घर पर नही थी गांव की बच्ची ने बतायी कि वह घर के पीछे आम के पेड़ के पास खेल रही थी पता नही कहां चली गई ? फिर यह और इसके पति ने बच्ची को आस पड़ोस और मोहल्ले में तलाश किये जो कहीं नही मिली तब यह बच्ची को ढूँढने ग्राम चावलपानी रोड तरफ जा रही थी तभी बच्ची रोते रोते बाड़ी तरफ से रास्ते से घर आ रही थी तब इसने बच्ची को घर ले जाकर पूछी तो बताई कि वो आम के पेड़ के पास खेल रही थी तब संजू भैय्या ने उठाकर कोड़ानाला तरफ ले जाकर बुरा काम (बलात्कार) किया । किसी को बतायी तो जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 52/24 धारा 363, 376(ए,बी),506 भादवि, 5(एम), 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की तत्परतापूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना की जाकर अभियोग पत्र माननीय पेश कर अभियोजन के दौरान साक्षियों को नियत दिनांक को माननीय न्यायालय उपस्थित कराकर साक्ष्य कराई गई ।

*न्यायालय का निर्णय :-प्रकरण में माननीय न्यायालय महेन्द्र मंगोडिया, अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.24 पर आरोपी सुम्मीलाल उर्फ संजू भलावी पिता मदनलाल भलावी उम्र 34 साल निवासी ग्राम केवलारी थाना माहुलझिर को *आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं ।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया एवं पीडिता को 2 लाख रूपये प्रतिकर देने के लिये विधिक सहायता प्राधिकारण को आदेशित किया गया ।मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहा० जिला अभियोजन अधिकारी गंगावती इहेरिया के द्वारा प्रकरण में पैरवी की तथा प्रकरण की विवेचक उपनिरीक्षक रविन्द्र पवार एवं के द्वारा की गयी ।