निगमायुक्त एवं एसडीएम ने की बैठक,70 वर्ष से अधिक के नागरिक एवं भवन निर्माण श्रमिक परिवार सहित होंगे आयुष्मान योजना पंजीकृत
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक एवं मध्यप्रदेश कर्मकार मंडल अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के परिवार जनो को आयुष्मान योजना के जोड़ने हेतु कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर एक आवश्यक बैठक निगम सभाकक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में नगर पालिक निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुधीर जैन ने योजना के नियमों के बारे में सभी को जानकारी देते हुए लक्ष्य अनुसार शत प्रतिशत पंजीयन के निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी आय की परवाह किए बिना, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है एवं 29 अक्टूबर 2024 को योजना का शुभारम्भ हो चुका है।
योजना हेतु पात्रता का निर्धारण केवल आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा, तथा पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं समग्र फैमिली आई डी की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को AB PM-JAY के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिनके परिवार पहले से ही AB PM-JAY के तहत कवर हैं, उन्हें अपने लिए अतिरिक्त 5 लाख तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी, जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं करेंगे। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर ₹5 लाख तक की वार्षिक कवरेज मिलेगी।
जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), आयुष्मान सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्स (CAPF) जैसीअन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना या AB PM-JAY में से किसी एक को चुन सकते हैं. किन्तु योजना चयन करने का विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष या उससे अधिक के वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा हउससे अधिक आयु के आते हैं. वे भी AB PM-JAY के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश कर्मकार मंडल अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं उनके परिवारजन भी आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र होंगे।