परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा शहर केअव्यवस्थित ढंग से पार्क की गई बसों की जांच की गई,मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते पाये जाने वाले14 वाहनों पर 12500 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल आज शहर छिंदवाड़ा में अव्यवस्थित ढंग से पार्क की गई बसों की जांच की गई ।
जांच के दौरान नो पार्किंग में अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा कर सवारी भरते पाये गये वाहनों पर कार्यवाही कर वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई, जिसमें अनिल विश्वकर्मा MP28R-2020-0073561 (वाहन बस कं. MP28P0208), राजकुमार MP28R-2021-0095458 (वाहन बस कं. MP28P2226), पुसुलाल बुनकर MP28R-2019-0198097 (वाहन बस कं. MP28P0310), सतीश कुमार सोनी MP20-2006-0154226 (वाहन बस कं. MP28P0722), राजकुमार चौहान MP48 2013 0072711 (वाहन बस क्र. MP48P1191), सकील अहमद MP28R-2021-0024742 (वाहन बसकं.MP28ZH2442) एवं अमित कुमार बिसन्द्रे MP20 2021 0174407 के ड्रायविंग लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा हाल ही में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सवारी वाहन बस स्टैंड से निकलने के बाद सीधे अपने गंतव्य पर ही पहुंचकर रूकेगी। शहर में बीच में सड़क पर वाहन को रोककर सवारी भरते पाये जाने वाले ऐसे सवारी वाहनों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
इस प्रकार आज मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते पाये जाने वाले 14 वाहनों पर कुल चालानी कार्यवाही कर 12500 रूपये का जुर्माना लिया गया। साथ ही वाहन संचालकों को समझाईश दी गईं कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।