स्कूल मॉनिटरिंग के निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई के निर्देश,
छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने विभागवार विस्तृत चर्चा करते हुए समय सीमा में लंबित मामलों पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, सीएम कार्यालय, सीएम हाउस, विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं न्यायालयों से जुड़े लंबित प्रकरणों का विश्लेषण किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने इन सभी प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया ताकि समय सीमा के भीतर सभी शिकायतों और मामलों का निपटारा हो सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी संबंधित विभाग समय-सीमा में अपेक्षित कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बेसमेंट में संचालित दुकानों और कोचिंग सेंटरों पर कार्यवाही के लिए कमेटी गठित- कलेक्टर श्री सिंह ने लगातार निर्देश देने के बावजूद बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित हो रहे दुकानों और कोचिंग सेंटरों पर कड़ी नाराजगी जताई। इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए उन्होंने अपर कलेक्टर श्री बोपचे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के आदेश दिए। इस कमेटी में एसडीएम और नगर पालिका निगम कमिश्नर भी शामिल होंगे, जो इन अवैध गतिविधियों को बंद कराने और जल्द से जल्द पार्किंग व्यवस्था को बहाल कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
स्कूल मॉनिटरिंग में दिए निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई के निर्देश – कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी शिक्षक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉनिटरिंग का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों के सही उपयोग की जांच करना है। स्मार्ट क्लासेस और कंप्यूटर लैब का सही तरीके से संचालन हो रहा है या नहीं, यह मॉनिटरिंग की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।
शस्त्र लाइसेंस के लिए बिजली विभाग की एनओसी अनिवार्य- कलेक्टर श्री सिंह ने नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में निर्देश जारी किये । अब जिन व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस लेना है, उनके लिए बिजली विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा।
वन अधिकार धारकों के KCC में प्रगति पर नाराजगी- पिछले निर्देशों के बावजूद वन अधिकार धारकों के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनाने में प्रगति न होने पर, कलेक्टर श्री सिंह ने एसडीएम अमरवाड़ा को सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश- कलेक्टर ने 500 से 999 दिनों तक पेंडिंग शिकायतों पर अधिकारियों को स्वयं शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जन आकांक्षा की लंबित शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर निपटान करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीईओ जिला पंचायतअग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर के.सी.बोपचे, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा आयुक्त सी.पी.राय, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत पी.राजोदिया, उप संचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग डॉ.एच.जी.एस.पक्षवार सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी एवं जिला मुख्यालय के अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित थे, जबकि अन्य सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, सीएमओ सहित सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
समय सीमा बैठक में कलेक्टर श्री सिंह की नई पहल: वीडियो कॉल से किया स्कूलों का निरीक्षण
छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने एक अभिनव पहल करते हुए आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से स्कूलों का निरीक्षण करवाया।
कलेक्टर श्री सिंह ने खुद भी वीडियो कॉल के जरिए स्कूलों और आंगनवाड़ियों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन को सुनिश्चित करना है। इस नई पहल से प्रशासनिक स्तर पर कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों में सुधार लाने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
रेत का अवैध परिवहन एवं उल्लंघन प्रमाणित होने पर
उल्लंघनकर्ता पर 61250 रूपये की शास्ति अधिरोपित
अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन भी खनिज रेत सहित राजसात
छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में वाहन चालक हरिप्रसाद पिता जतरू बरकड़े निवासी उमराड़ी थाना जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक वाहन मालिक सुनेश यदुवंशी पिता श्री गोकल यदुवंशी निवासी उमराड़ी तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 61250 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एडी 0187 को खनिज सहित राजसात किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन 29 अप्रैल 2023 के अनुसार थाना प्रभारी जुन्नारदेव द्वारा अवगत कराया गया कि 24 अप्रैल 2023 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिजोरी में ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एडी 0187 की जांच के दौरान वाहन में चोरी की रेत भरी होकर वाहन चालक द्वारा मौके पर वाहन में भरे रेत के लिये कोई अभिवहन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित वाहन से वाहन चालक हरिप्रसाद पिता जतरू बरकड़े निवासी उमराड़ी थाना जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा से वाहन जप्त कर पुलिस थाना जुन्नारदेव की अभिरक्षा में रखा गया है । रेत परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था । प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार अनावेदक वाहन मालिक सुनेश यदुवंशी के ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एडी 0187 द्वारा 3 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर नियमानुसार 5625 रुपए की अर्थशास्ति, 25000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 31625 रूपये अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 30625 रुपए की दुगुना राशि 61250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एडी 0187 को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं । उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।