एक अधीक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा आदिवासी कन्या छात्रावास चौरई की अधीक्षिका के प्रतिवेदन के आधार पर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास चौरई की अधीक्षिका प्रीति दुबे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास चौरई की अधीक्षिका श्रीमती दुबे द्वारा संस्था छोडने का दबाव बनाया जा रहा है साथ ही कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया जाता है। संस्था में कार्यरत मजदूर के द्वारा एकाधिपूर्ण रवैया एवं अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है।
अधीक्षिका दुबे के द्वारा पूर्ण भवन में मरम्मत आदि कार्य नहीं कराया जाता है। अधीक्षिका श्रीमती दुबे का यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक)(दो)(तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा अधीक्षिका दुबे को निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ क्षेत्र संयोजक के अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने या स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में अधीक्षिका श्रीमती दुबे के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगी।
साथ ही अधीक्षिका श्रीमती दुबे को निर्देशित किया जाता है कि संस्था में कार्यरत मजदूर फिरोजा मंसूरी को कार्य एवं व्यवहार के प्रति समझाईश दी जाये। श्रीमती मंसूरी द्वारा ऐसा नहीं किये जाने पर मजदूरी मद से पृथक किये जाने के लिये पालक समिति से प्रस्ताव लेकर मजदूर को संस्था से हटाया जाना सुनिश्चित करें।
बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक भृत्य निलंबित
छिन्दवाड़ा/ / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदिवासी बालक छात्रावास सुरलाखापा के भृत्य भीष्म कुमार भलावी को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने व कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि जिले के विकासखंड हर्रई के अधीक्षक सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास सुरलाखापा के पत्र 11 दिसंबर 2023 से प्राप्त जानकारी अनुसार आदिवासी बालक छात्रावास सुरलाखापा के भृत्य भीष्म कुमार भलावी को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालयीन पत्र 18 जनवरी 2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी कर जवाब चाहा गया था। किन्तु भृत्य भलावी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अधीक्षक द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर पुन: अवगत कराया गया कि भृत्य भलावी द्वारा संस्था में उपस्थिति नहीं दी गई है।
आदिवासी बालक छात्रावास सुरलाखापा के भृत्य भलावी का यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूध्द होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर भृत्य भलावी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आदिवासी बालक छात्रावास सुरलाखापा के भृत्य श्री भलावी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।