*अवैध कॉलोनी के विरुद्ध लगातार एक्शन मोड में निगम*
*जिला कलेक्टर के निर्देश पर लागतार हो रही कार्यवाही*
*एक सप्ताह में चौदह कॉलोनी घोषित हुई “अवैध”, अब होगी एफआईआर*
*बुधवार को फिर एक साथ तीन कॉलोनी घोषित हुई अवैध, एफआईआर करने के दिए निर्देश*
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए ग्यारह कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। बुधवार को आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय ने पुनः बड़ी कार्यवाही करते हुए तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
दिनेश कुमरे पिता राजाराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा पोआमा खसरा नं. 282/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.150 हे0 भूमि,
कमलेश गुप्ता पिता श्री श्रवण गुप्ता निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 336/2/1/1/1/1/1 कुल रकबा 2.250 हे० भूमि एवं
निशाउदीन पिता श्री गयासउदीन निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा काराबोह खसरा नं. 95/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.050 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है।
नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा बुधवार को दिनेश कुमरे पिता राजाराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा पोआमा खसरा नं. 282/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.150 हे0 भूमि, कमलेश गुप्ता पिता श्रवण गुप्ता निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 336/2/1/1/1/1/1 कुल रकबा 2.250 हे० भूमि एवं निशाउदीन पिता गयासउदीन निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा काराबोह खसरा नं. 95/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.050 हे० भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।