सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।माननीय अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा याला नवेगांव के अपराध क्रमांक 22/2023 व प्रकरण कमांक 09/2023 के आरोपी सिकनलाल पिता कम्मू धुर्वे उम्र 22 वर्ष को धारा 5(1)/6 एवं धारा 4(2) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) तथा 5000-5000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 आदवि० में 7 वर्ष कर सश्रम कारावस एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सहा० जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती इहेरिया ने प्रकरण में पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण घटना दिनांक 21/01/2023 को पौड़िता बस स्टेटस वरुह, याला वन्ड जिला- अमरावती (महाराष्ट्र) में घूमते हुये पायी गयी, जिसे माना वस्त पुलिस एवं बाल कल्याण समिति अमरावती के समक्ष पेश किये जाने एवं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराये जाने पर पीडिता 07 माह की गर्भवती होना पायी गयी, जिसकी सूचना पौड़िता के परिजन को दिये जाने पर पीड़िता की माँ ने थाना वरुड़ जिला अमरावती ग्रामीण में अभियुक्त सिफतलाल के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग की घटता कारित किये जाने तथा उसके गर्भवती होने के संबंध में रिपोर्ट लेख करायी थी, जिस पर थाना परुह में अपराध क्रमांक 106/23 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख लेखबध्द की गयी थी। उक्त प्रकरण की कैस डायरी थाना नवेगांव में पदस्थ निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय को कार्यालय पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा के माध्यम से प्राप्त होते पर जांच उपरांत अभियुक्त सिनकलाल के विरुष्ट अपराध कमांक 22/23 अंलवेल धारा 376 (2) (एन), 376(3) भा.द.स. एवं धारा 4.6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबध्द कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्ष्य एवं लकों से सहमत होकर मानतीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया एवं पीड़िता को 2 लाख रूपये प्रतिकार देने के लिये विधिक सहायता प्राधिकारण को आदेशित किया गया।पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री द्वारा थाना नवेगांव टीम को पुरुस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।