Home CITY NEWS प्रायवेट प्ले स्कूलों के संचालकों को कराना होगा ऑन लाइन पंजीयन

प्रायवेट प्ले स्कूलों के संचालकों को कराना होगा ऑन लाइन पंजीयन

पांढुर्णा कलेक्टर ने प्रायवेट क्षेत्रों में संचालित प्ले स्कूलों के संचालकों को विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराने के दिये निर्देश

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्‍दवाड़ा/ / पांढुर्णा कलेक्टर अजय देव शर्मा ने राष्ट्रीय ईसीसीई नीति 2013 के अनुसार एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निर्देशानुसार प्रायवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नये संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों प्ले स्कूल, मोन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, किंडर गार्डन आदि के नियमन एवं निगरानी के लिये पांढुर्णा जिले में संचालित सभी शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों का विभागीय पोर्टल www.mpwcdmis.gov.in पर पंजीयन कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने बताया कि पोर्टल पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 04 अगस्त 2020 से पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह पंजीयन की सुविधा पूर्णतः नि:शुल्क है। पंजीयन करने के बाद पंजीयन क्रमांक को सबमिट करके संस्था की संक्षिप्त जानकारी, आवश्यक अभिलेख की पीडीएफ अपलोड कर विभाग द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क 1000 रूपये एवं 60 रूपये पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद पंजीयन संबंधी अभिलेखों एवं सुविधाओं के सत्यापन के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संबंधित शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत जानकारी, अभिलेख असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार पात्रता पूर्ण करने की स्थिति में शाला पूर्व शिक्षा नीति के प्रावधानों, नियमों एवं बाल अधिकार से संबंधी अधिनियमों/नियमों का उल्लघंन पाये जाने पर आवेदक संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। पांढुर्णा जिले में कई शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र संचालित है, परन्तु उनमें से किसी भी संस्था द्वारा विभागीय पोर्टल पर वर्ष 2024-25 के लिये पंजीयन नहीं कराया गया है।

पांढुर्णा कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले में संचालित सभी संस्थाओं के संस्था संचालकों को निर्देश दिये हैं कि 31 जुलाई 2024 तक वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य रूप से शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों प्ले स्कूल, मोन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, किंडर गार्डन आदि के पंजीयन उपरांत निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल शुल्क जमा करें, अन्यथा की स्थिति में बिना पंजीयन के शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों प्ले स्कूल, मोन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, किंडर गार्डन आदि का संचालन पाये जाने पर संबंधी संस्था के संस्था संचालक के विरूद्ध शाला पूर्व शिक्षा नीति के प्रावधानों/नियमों एवं बाल अधिकार से संबंधी अधिनियमों व नियमों का उल्लघंन पाये जाने पर आवेदक संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।