नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी शिक्षक को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक की सजा )एवं अर्थदण्ड
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा थाना नवेगांव के प्रकरण क्रमांक 13/2023 व अपराध क्रमांक 123/2023 के आरोपी सुलेखराम पिता मक्कू धुर्व उम्र 27 वर्ष को धारा 5 (c)/6, 5j(ii)/6,5(L)/6, 4(2) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) तथा 5000-5000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 मादवि० में 7 वर्ष का सश्रमकारावस एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/संहा ० जिला अभियोजन अधिकारी गंगावती डहेरिया ने प्रकरण में पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण घटना दिनांक 24/06/2023 को पीडिता द्वारा अपने मां के साथ थाना में उपस्थित लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। आरोपी सुलेखराम धुर्वे अतिथि शिक्षक है। दिनांक 15/03/2023 को स्कूल की छुटटी के उपरांत दोपहर करीब 2 बजे अभियुक्त के कहाने पर जिन विद्यार्थियों के पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ जमा नहीं हुए थे उनके नाम एक कागज पर लिखने को कहा गया था जिसके कारण पीड़िता एक पन्ने में विद्यार्थियों का नाम लिख रही थी उपस्थित विद्यार्थियों के घर जाने के पश्चात् पीडिता कमरे में अकेली थी तब अभियुक्त ने पकड़कर जान से मारने की धमकी दिया और गलत काम (बलात्कार किया। इसके बाद पुनः दिनांक 30/03/2023 को रात्रि के बजे आरोपी ने पीड़िता को फोन करके जान से मारने की धमकी देकर बाहर बुलाया और पुनः उसके साथ जबदस्ती बलात्कार किया और पीड़िता को आरोपी द्वारा कहा गया की यह बात किसी को बताया तो जान से खत्म करन दूंगा।
दिनांक 24/06/2023 को पीडिता का पेट बहुत जायदा दर्द होने के उपरांत डॉ० के जांच करने पर गर्भवती होना पाया गया उपके उपरांत पीडिता एवं माता-पिता द्वारा थाने में रिपोर्ट की थी।विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्की से सहमत सेकर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया एवं पीडिता को 2 लाख रुपये प्रतिकर देने के लिये विधिक सहायता प्राधिकारण को आदेशित किया गया ।