कलेक्टर श्री सिंह ने ली विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक,लंबित कार्यों की धीमी गति पर की नाराजगी व्यक्त
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बुधवार को विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक ली। यह बैठक दो सत्रों में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम सत्र में सड़क संबंधी विभागों में लोक निर्माण विभाग, एम.पी.रोड डेव्लपमेण्ट कार्पोरेशन, एन.एच.ए.आई., पी.एम.जी.एस.वाय.आदि के अधिकारियों के साथ प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की गई, तो वहीं दूसरे सत्र में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों में पी.आई.यू., हाउसिंग बोर्ड, म.प्र. भवन विकास निगम, स्वास्थ्य विभाग, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, ट्राइबल विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री सिंह ने लंबित कार्यों की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा की ठेकेदारों की लापरवाही के कारण आमजन को अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ता है, सड़कें विकास और सुविधा का मुख्य आधार हैं। लापरवाह ठेकेदारों को टर्मिनेट करने की कार्यवाही करें और निर्माण कार्यों से जुड़े सभी अधिकारी निर्माणाधीन सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समीक्षा बैठक में निर्धारित की गई समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । बैठक में उन्होंने प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के लिए आगामी 15 दिवस में अपेक्षित प्रगति का अगला स्तर भी निर्धारित किया, जिसके अनुसार आगामी बैठक में प्रगति की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आगे से जो भी काम सैंक्शन हों, उनमें प्रॉपर्ली सॉइल और स्ट्रेटा टेस्टिंग करने के बाद ही प्रोजेक्ट बनाए और उसी अनुरूप एस्टीमेट तैयार करवाएं, बाद में प्रोजेक्ट में बार-बार बदलाव होने पर इस कार्य में संबंधित इंजीनियर की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से संबध्द नवीन शैक्षणिक अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण तथा मशीन, संयंत्र, उपकरणों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि सिम्स से संबध्द कार्यों की प्रगति की ठेकेदार से प्रति सप्ताह समीक्षा की जायेगी, कार्यपालन यंत्री पी.आई.यू. प्रति सप्ताह टीएल बैठक में ठेकेदार की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड से जुड़े ट्राइबल विभाग के कार्यों की प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित सभी ठेकेदारों को एक साथ बुलाते हुये 20 मई को बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल और सड़क एवं निर्माण कार्यों से जुड़े सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सड़क निर्माण में प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने विधानसभा अमरवाड़ा के अंतर्गत लहगडुआ से गुटेरा (बिछुआ) मार्ग, खारी हमीरा से रिछेड़ा मोहली भारत मार्ग व रंगपुर सगोनिया झिरना मार्ग, विधानसभा चौरई के अंतर्गत पाल्हारी बड्डाढाना तिघरा बांकानागनपुर मार्ग व सिरेगांव से मुआरी मार्ग और विधानसभा छिंदवाड़ा के अंतर्गत थांवरी सहपुरा सोनापिपरी मार्ग, सोनापिपरी पुलपुलडोह घोघरा मार्ग व ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग निर्माण की धीमी रफ्तार होने और कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि से 3 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण न कराए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और ठेकेदार मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी छिंदवाड़ा को ब्लैक लिस्ट करने और रिस्क एंड कॉस्ट पर पुनः निविदा करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को दिए। उन्होंने इसी तरह की कार्यवाही सभी लापरवाह ठेकेदारों पर करने के निर्देश सभी संबंधित निर्माण एजेंसी/विभागों को दिए हैं।
कलेक्टर श्री सिंह ने महाप्रबंधक एमपीआरडीसी को आगामी 15 दिवस में तामिया -जुन्नारदेव मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक 41) का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य में प्रगति लाते हुए आरओबी के नीचे का काम बारिश के पहले पूर्ण कराने, हर्रई-छिंदी-खापा-बिजोरी मार्ग के अंतर्गत 2 ब्रिज में स्लैब करवाने, नीमढाना-नवेगांव-बिंदरई-बोरदेही मार्ग के अंतर्गत अर्थ वर्क कंप्लीट करवाने और बंडोल-चौरई मार्ग पर 2 ब्रिज की स्लैब का काम कंप्लीट कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मोहखेड़-बैतूल मार्ग एनएच 347 वाया कामठी के 2 साल बाद भी पूर्ण न होने पर ठेकेदार मेसर्स अरनव इंटरप्राइजेज को और हर्रई-चिखला मार्ग, अमरवाड़ा-चौरई-घुघरलाखुर्द रोड व पलटवाड़ा से सिंगोड़ी रोड भी 2 साल बाद पूर्ण नहीं होने पर ठेकेदार मेसर्स वीरेंद्र सिंह राजपूत को नोटिस देकर ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही के निर्देश दिए। कन्हरगांव जंक्शन से सावरी वाया तिघरा पौनार रोड का काम निर्धारित पूर्णता तिथि के 2 साल बाद भी 50 प्रतिशत से कम होने पर पैकेज इंचार्ज ए.एम. श्री ए.पी.के. पिंजारे को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए नोटिस जारी करने और ठेकेदार मेसर्स मोदी ट्रेडर्स भिंड को टर्मिनेट करने की कार्यवाही के निर्देश दिए। बेलगांव से पगारा रोड की कम प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और ठेकेदार मेसर्स मोहन तिवारी को टर्मिनेट करने की कार्यवाही के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने एन.एच.ए.आई. के कार्यों की समीक्षा करते हुए मैनेजर रामसिंह राजपूत को निर्देश दिए कि सिल्लेवानी घाटी में रेक्टिफिकेशन का कार्य इस तरह कराएं कि आमजन के लिए लाभप्रद हो। एनएच 47 में फर्नीचर के शेष बचे काम को भी शीघ्र पूर्ण कराएं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले के प्रत्येक ब्लैक स्पॉट्स में निर्धारित स्पीड से अधिक स्पीड पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की जायेगी इस संबंध में 2-2 बोर्ड लगवाएं। छिंदवाड़ा-मुल्ताई मार्ग का कार्य 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएं। छिंदवाड़ा-सिवनी मार्ग पर रोड मार्किंग का शेष कार्य भी शीघ्र पूर्ण कराएं। बैठक के द्वितीय सत्र में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रहे स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावास भवनों, उन्नयन कार्य, प्राथमिक, सामुदायिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों, सीएम राईज स्कूल भवनों सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और गति एवं गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितता पाये जाने पर 5 लोक सेवा केन्द्र के संचालकों पर कुल 30 हजार 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित
छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला प्रबंधक (लोकसेवा) द्वारा म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र चौरई, परासिया, उमरेठ, सौंसर व पांढुर्णा के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 5 लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को 2 मई 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाव क्रमश: लोक सेवा केन्द्र चौरई के संचालक द्वारा 7 मई, लोक सेवा केन्द्र पांढुर्णा व उमरेठ के संचालकों द्वारा 8 मई तथा लोक सेवा केन्द्र परासिया व सौंसर के संचालकों द्वारा 9 मई को प्रेषित किया गया । प्राप्त जबाव संतोषजनक नहीं होने एवं आर.एफ.पी. की कंडिकाओं का नियमानुसार पालन नहीं किये जाने के कारण 5 लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को कलेक्टर श्री सिंह ने 30500 रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुये जुर्माने से दंडित किया है तथा 3 दिवस के भीतर जुर्माने की राशि संबंधित बैंक खाते में जमा कर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में लोक सेवा केन्द्र के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि लोक सेवा केन्द्र चौरई के निरीक्षण के दौरान आर.एफ.पी. में दिये निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उल्लंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र चौरई संचालक सरला तिवारी पर 5000 रूपये, लोक सेवा केन्द्र पांढुर्णा में ए कैटेगिरी के लिये कम से कम 5 कर्मचारियों (3 पुरूष कर्मचारी व 2 महिला कर्मचारी) की नियुक्ति के स्थान पर सिर्फ 3 पुरूष कर्मचारी नियुक्त कर आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-बी का उल्लंघन करने पर 5000 रूपये, लोक सेवा केन्द्र में साफ-सफाई, नागरिकों के लिये पेयजल व शौचालय की व्यवस्था नहीं पाये जाने पर 500 रूपये और आर.एफ.पी.एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-डब्ल्यू-8 का उल्लंघन करने पर और लोक सेवा केन्द्र में आर.एफ.पी. में दिये निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नहीं पाये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-ए का उल्लंघन करने पर 5000 रूपये को मिलाकर लोक सेवा केन्द्र संचालक पांढुर्णा मुसरूलाल नागले पर कुल 10500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
इसी प्रकार लोक सेवा केन्द्र परासिया में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उल्लंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक परासिया श्रीमती मृदुला सिंह पर 5000 रूपये, लोक सेवा केन्द्र सौंसर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उल्लंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक सौंसर धनराज खन्ना पर 5000 रूपये तथा लोक सेवा केन्द्र उमरेठ में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उल्लंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक उमरेठ संतोष कुमार चौरसिया पर 5000 रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुये जुर्माने से दंडित किया है ।
अनियमितता पाये जाने पर 2 लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला प्रबंधक (लोकसेवा) द्वारा म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र तामिया व हर्रई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर श्री सिंह ने 2 लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है तथा 7 दिवस के अंदर अपने जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 के सुचारू क्रियान्वयन एवं संचालन के लिये आर.एफ.पी. में दिये प्रावधानों के अनुसार जिला प्रबंधक (लोकसेवा) द्वारा 08 मई 2024 को लोक सेवा केन्द्र तामिया व लोक सेवा केन्द्र हर्रई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लोक सेवा केन्द्रों में विभिन्न अनियमितता पाये जाने पर लोक सेवा केन्द्र तामिया के संचालक कृष्ण कुमार सूर्यवंशी व लोक सेवा केन्द्र हर्रई के संचालक शुभम सिंग को लोक सेवा केन्द्र के संचालन में की गई अनियमितताओं एवं घोर लापरवाही करते हुये आर.एफ.पी. की कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर आर.एफ.पी. में दिये प्रावधानों के अनुसार जुर्माने से दंडित किये जाने के संबंध में संबंधित दोनों लोक सेवा केन्द्र संचालकों को 7 दिवस के अंदर अपना जवाब उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।