सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला प्रबंधक (लोकसेवा) द्वारा म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, परासिया व उमरेठ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर श्री सिंह ने 5 लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है तथा 7 दिवस के अंदर अपने जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 के सुचारू क्रियान्वयन एवं संचालन के लिये आर.एफ.पी. में दिये प्रावधानों के अनुसार जिला प्रबंधक (लोकसेवा) द्वारा 01 मई 2024 को लोक सेवा केन्द्र परासिया व उमरेठ, 27 अप्रैल को पांढुर्णा व सौंसर तथा 29 अप्रैल को लोक सेवा केन्द्र चौरई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लोक सेवा केन्द्रों में विभिन्न अनियमितता पाये जाने पर लोक सेवा केन्द्र चौरई की संचालक श्रीमती सरला तिवारी, लोक सेवा केन्द्र पांढुर्णा के संचालक श्री मुसरूलाल नागले, लोक सेवा केन्द्र सौंसर के संचालक श्री धनराज खन्ना, लोक सेवा केन्द्र परासिया की संचालक/प्रो.सांईदीप एग्रो प्रोडक्ट श्रीमती मृदुला सिंह तथा लोक सेवा केन्द्र उमरेठ के संचालक श्री संतोष कुमार चौरसिया को लोक सेवा केन्द्र के संचालन में की गई अनियमितताओं एवं घोर लापरवाही करते हुये आर.एफ.पी. की कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर आर.एफ.पी. में दिये प्रावधानों के अनुसार जुर्माने से दंडित किया गया है। इस संबंध में संबंधित संचालकों को 7 दिवस के अंदर अपना जवाब उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।