हरई थाना अंतर्गत स्थित है ग्राम अंजनपुर
सतपुड़ा एक्सप्रेस अमरवाड़ा : हरई थाना अंतर्गत स्थित अंजनपुर निवासी समन कुमार उर्फ गोलू पिता कोदुलाल उईके की हत्या की आरोप में उसकी पत्नी श्रीमती सविता, एवं भोला उर्फ मदनलाल पिता शंकर लाल उईके निवासी अंजनपुर वार्ड नंबर 1 हरई, एवं अपचारी बालक शिवानी को गिरफ्तार किया गया था।
इन सभी पर आरोप था कि दिनांक 12/7/2022 को इन सभी ने मिलकर समन कुमार को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसके सिर और नाक में गंभीर चोटें पहुंचकर उसकी हत्या की है।
आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 22/8/ 2022 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका विचारण श्री संदीप पाटिल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा के न्यायालय में किया गया। धारा 302, 201, 34 भारतीय दंड विधान के तहत लगभग डेढ़ वर्षो तक चले विचारण में अभियोजन की ओर से 13 साक्षी पूष कुमार , सनोबाई, मुकेश कुमार, लेखराम धुर्वे, सियावती, सुरेंद्र अहिरवार, सोनू कहार, बलिराम धुर्वे, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मुद्गल, हल्का पटवारी शत्रुघ्न सिंह, रामगोपाल, प्रधान आरक्षक गोपाल पगारे, आरक्षक हरिश्चंद्र, साइबर सेल आरक्षक नितिन सिंह, विवेचना अधिकारी रमेश कुमार नर्रे निरीक्षक, की गवाही कराई गई। आरोपी भोला उर्फ मदन आरोपी सविता की ओर से अधिवक्तागणों की ओर से अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष की ओर से प्रमाणित किया गया कि प्रकरण में आरोपीगण निर्दोष है, अभियोजन की ओर से की अपराध की विवेचना निष्पक्ष और विधि सम्मत ढंग से नहीं की गई है, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जबलपुर से प्राप्त एफ एस एल रिपोर्ट अभियोजन का समर्थन नहीं कर रही है, अभियोजन साक्षियों के कथन विश्वसनीय नहीं है। बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2022 में न्यायालय माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री संदीप पाटिल अमरवाड़ा ने दिनांक 10 /4 /2024 को निर्णय घोषित करते हुए दोनों आरोपीगणों को दोष मुक्त किया। आरोपी भोला और मदन की ओर से श्री राजेंद्र नेमा तथा आरोपी सविता की ओर से श्री महेश बेलवंशी अधिवक्ता ने पैरवी की। न्यायालय का फैसला सुनने के लिए बड़ी संख्या मेंआरोपीगण के परिजन और ग्राम अंजनपुर के ग्रामवासी उपस्थित थे, जिन्होंने न्याय मिलने पर और निर्दोष आरोपीगणो की दोषमुक्ति और रिहाई पर संतोष और हर्ष व्यक्त किया।