सतपुड़ा एक्सप्रेस अमरवाड़ा- विधायक राजा कमलेश शाह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा देकर क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा करने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की I मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने सी एम हाउस में उन्हें पार्टी का दुपट्टा उढाकर भाजपा में स्वागत किया I विधायक जी के साथ हर्रई की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष माधवी शाह, जिला पंचायत सदस्य केशर नेताम ने भी भाजपा ज्वाइन की I
इस अवसर पर विधायक राजा कमलेश शाह ने कहा कांग्रेस में रहकर अमरवाड़ा क्षेत्र का विकास करना संभव नहीं रह गया है I डबल इंजन की सरकार के साथ क्षेत्र का विकास करने और आदिवासी समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं I छिंदवाड़ा लोकसभा का विकास स्थानीय व्यक्ति को सांसद बनाए बगैर नहीं हो सकता इसलिए विवेक बंटी साहू को जिताकर संसद भेजना जरूरी है I नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की डबल इंजन सरकार से क्षेत्र में उद्योग, रोजगार, सिंचाई के डेम, सड़कें बनाकर विकास कराएंगे I उन्होंने कहा मोदी की गारन्टी के साथ छिंदवाड़ा से भाजपा का सांसद बनना तय हैI
अमरवाड़ा में होंगे फिर से विधानसभा चुनाव
वर्तमान विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस पार्टी एवं विधायक पद से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है दल बदल कानून के तहत आयोग्य हो जाता है प्रत्याशी।
दल-बदल विरोधी कानून क्या है?
वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में ‘दल-बदल विरोधी कानून’ पारित किया गया। साथ ही संविधान की दसवीं अनुसूची जिसमें दल-बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय से संविधान जोड़ा गया।इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में ‘दल-बदल’ की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी।दल-बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान:दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि:एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है।कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है।छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।अयोग्य घोषित करने की शक्तिकानून के अनुसार, सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है।यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।
कौन होगा अगला विधायक
छिंदवाड़ा जिला से लगातार बड़े पद में रह रहे कांग्रेसी नेताओं का कांग्रेस से मुंह भंग होते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का घटना चक्र लगातार बढ़ता ही जा रहा है वर्तमान अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह के इस्तीफा के बाद अमरवाड़ा विधानसभा में विधायक का पद रिक्त हो जाएगा जिसमें आगामी समय में उपचुनाव होगा बदलते राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए विधानसभा अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट की होड़ में पहले ही खिंचा तान मची हुई थी पिछले चुनाव में अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आई हुई मोनिका बट्टी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था जिन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश शाह से हार का सामना करना पड़ा था टिकट को लेकर चल रही खींचतान का खामीआजा भारतीय जनता पार्टी को मिला था अब बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी से अमरवाड़ा विधानसभा में विधायक के प्रत्याशी के रूप में कमलेश शाह मोनिका भट्टी उत्तम ठाकुर और भी अन्य कद्दाबर नेता जो विधानसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा भवन में जाकर जनता की आवाज रखना चाह रहे हैं सबकी इच्छाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है