सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा:-उपसंचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिहं ने जानकारी देते हुए बताया की खरीफ 2023 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 से बढ़कर 16 अगस्त 2023 की गई हैं। इच्छुक कृषक भाई उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम(लगभग 295 rs प्रति एकड़ ) कृषक भाईयों द्वारा देय हैं तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 4 प्रतिशत प्रीमियम देय हैं। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं।
योजना के प्रावधान:- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई हैं। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जावेगा ।

अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की समस्त सहकारी समितियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर, जिले के समस्त बैंक एवं उर्वरक नगद विक्रय केन्द्र (छिन्दवाड़ा, चौरई, अमरवाड़ा तामिया, सौंसर, पांढुर्ना एवं बिछुआ, (हर्रई, सांवरी, चाँद, सिंगोड़ी, जुन्नारदेव एवं उमरेठ, चौरई, अमरवाड़ा, उमरनाला एवं गुरैया, सब्जी मंडी छिन्दवाड़ा) के माध्यम से एवं स्वयं कृषक फसल बीमा पोर्टल पर जाकर पंजीयन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक करवा सकते है।(अमरवाड़ा के किसान शिवाय डिजीटल(csc centar) सेंट्रल बैंक के सामने बारात घर कॉम्प्लेक्स में अपनी फसल का बीमा करवा है संपर्क :-9300882600 )
अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज
अऋणी कृषकों को पंजीयन करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्न है-
- फसल बीमा प्रस्ताव फार्म
- भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति ।
- पहचान पत्र – आधार कार्ड,
- बैंक पास बुक की छायाप्रति ।
- बुआई प्रमाण पत्र की प्रति (कृषक द्वारा स्व प्रमाणित भी मान्य)
- मोबाइल नंबर ।
ऋणी कृषकों का बीमा बैंक, सेवा सहकारी समितियां स्वयं ही कर पायेंगें, जिसमें कृषकों के खाते नामे करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 होगी। समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य हैं तथा मोबाईल नंबर वांछित हैं।
किसान भाईयों से अपील हैं कि फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करायें। अधिक जानकारी के लिये वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्थ बैंक शाखा से संपर्क करें।