पैन कार्ड धारक कृपया ध्यान दें!
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारक, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 30.06.2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 से बढ़ा कर 30 जून, 2023 तक की गई है
सतपुड़ा एक्सप्रेस दिल्ली:-भारत सरकार वित्त मंत्रित्व राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी जिसे 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई थी करदाताओं को कुछ और समय प्रदान किया गया है, जिससे व्यक्ति अपने पैनकार्ड को आधारकार्ड से 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के साथ लिंक करा सकते है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारक, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 30.06.2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

1 जुलाई, 2023 से, उन करदाताओं का पैन कार्ड adhar card से लिंक नहीं होते है पेनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
पेनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसके दौरान यह परिणाम होंगे
पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि इस प्रकार होगी:
(1) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा;
(ii) ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान
पैन निष्क्रिय रहता है, और (ii) टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा/एकत्रित किया जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया गया है1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी कोआधार की सूचना पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है
जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, वे ऊपर उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं इन्हे छूट दी गई है।
एक से अधिक पैनकार्ड बनवाना है अपराध
आयकर अधिनियम 1962 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रखना चाहिए यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उस पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है और सजा का भी प्रावधान है।