सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समग्र पोर्टल पर नये परिवार व मौजूदा परिवार में नये सदस्य को जोड़ने की नवीन प्रक्रिया लागू की गई है । इस नवीन प्रक्रिया में पूर्व से प्रचलित प्रक्रिया की कमियों को दूर कर दिया गया है । कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि समग्र पोर्टल पर नये परिवार और सदस्यों को जोड़े जाने के लिये पूर्व से प्रचलित प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तमान प्रक्रिया में नवीन परिवार और सदस्य जोड़ने के लिये आवेदन ऑनलाईन अथवा ग्राम पंचायत/वार्ड के माध्यम से दर्ज किए जाते थे जिसमें पहचान व पता संबंधी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होते थे । इसके बाद निकाय स्तर से आवेदन का अनुमोदन कर परिवार आईडी अथवा समग्र आईडी जारी की जाती थी। इस प्रक्रिया में आधार उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्णता सत्यापित जानकारी समग्र डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हो पाती थी और डुप्लिकेट समग्र आईडी बनने की संभावना रहती थी। ऐसी कमियों को दूर करने की दृष्टि से नवीन प्रक्रिया विकसित कर लागू की जा रही हैं ।
इस नवीन प्रक्रिया के अनुसार समग्र पोर्टल में नवीन परिवार और सदस्य जोड़ने के लिये ऑनलाईनआवेदन samagra.gov.in पर आधार ई-केवाईसी के माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों को कोई भी अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और 0-5 वर्ष आयु तक के सदस्य अर्थात बालक/बालिकाओं के लिये आधार की अनिवार्यता नहीं होगी । इस प्रकार के सदस्यों के लिये जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाईन अनिवार्यतः अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध की गई है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री श्रीवास्तव ने बताया कि नवीन परिवार के लिये नागरिकों को समग्र पोर्टल पर “परिवार पंजीकृत करें” विकल्प पर जाकर मोबाईल का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से करना होगा। आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज कर ओटीपी या बायोमैट्रिक से ई-केवाईसी का सत्यापन करना होगा जिसके बाद आधार में उपलब्ध जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित कर दी जायेगी। नागरिकों द्वारा ये सुनिश्चित किया जायेगा कि आधार में मध्यप्रदेश का पता ही हो, अन्यथा उसका आवेदन पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जायेगा । नागरिकों द्वारा संबंधित वार्ड/ग्राम पंचायत का चयन कर परिवार के मुखिया की जानकारी प्रविष्ट की जायेगी । इसके बाद मुखिया अपने अन्य सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा । यदि परिवार में कोई सदस्य 0-5 वर्ष आयु के अंतर्गत आता है तो वह सदस्य बिना आधार के जोड़ा जा सकेगा, केवल जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा परिवार में सदस्य जोड़े जाने के लिये नागरिकों को मौजूदा परिवार में समग्र पोर्टल पर “सदस्य पंजीकृत करें” विकल्प पर जाकर मोबाईल का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से करना होगा। मोबाईल नंबर सत्यापन के बाद परिवार आईडी प्रदर्शित होगी जिसमें सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज कर ओटीपी या बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी सत्यापन करना होगा जिसके बाद आधार में उपलब्ध जानकारी स्वतः ही आ जायेगी। यदि परिवार में कोई सदस्य 0-5 वर्ष आयु के अंतर्गत आता है तो वह सदस्य बिना आधार के जोड़ा जा सकेगा, केवल जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा। परिवार/सदस्य पंजीकृत करने के बाद, अनुरोध को संबंधित वार्ड/ग्राम पंचायत पर अनुशंसा के लिए ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भेज दिया जायेगा। वार्ड/ग्राम पंचायत स्तर से अनुरोध की अनुशंसा के पश्चात अनुरोध को संबंधित जोन/जनपद/नगर पालिका/नगर परिषद स्तर पर स्वीकृति के लिए ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भेज दिया जायेगा । परिवार में 23 वर्ष से 60 वर्ष के अंतर्गत विवाहित महिला जोड़ी गई हैं तो इस स्थिति में अनुरोध को वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसा के बाद ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय को स्वीकृति के लिये भेज दिया जायेगा। प्रत्येक प्राप्त अनुरोध को संबंधित जोन/जनपद/नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा स्वीकृत कर अस्थाई समग्र परिवार आईडी प्रदान कर दी जायेगी और स्थाई परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी नागरिक को दर्ज किए गए मोबाईल नंबर पर एसएमएस/वॉट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जायेगी ।