सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ जिले के ऐसे सभी वाहन स्वामी, डीलर, संस्थाओं आदि को सूचित किया गया है कि जिन वाहनों का पंजीयन तकनीकी कारणों से नहीं हो सका है, वे सभी अपने दस्तावेज पूर्ण कर 3 दिवस में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा में प्रस्तुत करें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पंजीयन का कार्य स्मार्ट चिप के पोर्टल पर किया जाता था, तत्समय जिन वाहन स्वामियों, डीलर, संस्थाओं आदि के द्वारा किसी कारणवश वाहनों का पंजीयन नहीं कराया जा सका हो और वर्तमान में एन.आई.सी. आधारित वाहन-4 पोर्टल पर पंजीयन कराने में यदि कोई समस्या आ रही हो तो ऐसे सभी वाहन स्वामी, डीलर, संस्थायें भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा में 3 दिवस में प्रस्तुत कर दें। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जांच कर विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऐसे मोटर सायकिल एवं कार श्रेणी के वाहनों का पंजीयन नहीं हो सकेगा जो बीएस-3 अथवा बीएस-4 श्रेणी के वाहन है।
परिवहन जाँच दल द्वारा जांच के दौरान 6 वाहनों से लिया गया 80500 रूपये जुर्माना शमन शुल्क
छिंदवाड़ा।01 जून 2023/ परिवहन आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग द्वारा आज अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया के मार्गदर्शन में परिवहन जाँच दल द्वारा छिंदवाड़ा शहर के भीतर मार्ग पर पहुंचकर सभी बसों की बारीकी से जाँच की गईं जिसमें कुछ यात्री बसों में खामियां पाये जाने पर संबंधित बस संचालकों पर जुर्माना की कार्यवाही की गईं। शहर के विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों के संचालकों द्वारा यात्रियों से बलपूर्वक अधिक किराया लेने और क्षमता से अधिक सवारी बसों मे बैठाये जाने सहित वाहनों में किराया सूची नहीं लगी पाये जाने की मिल रही शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को देखते हुए परिवहन जाँच दल द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर प्रात: 6 बजे से सवारी बसों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जाँच की गई जो आने वाले समय में भी निरंतर जारी रहेगी एवं जिस वाहन में कुछ विशेष खामियां पाई जायेगी तो ऐसे वाहनों को यथा स्थान सवारी खाली करवाकर उस सवारी वाहन का तत्काल फिटनेस निरस्त किया जायेगा ।अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया ने बताया कि छतरपुर मे हुई घटना को देखते हुए परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार के यात्री वाहनों की परमिट व फिटनेस संबंधी निर्देशों में बारीकी से जाँच कार्यवाही के आदेश जारी किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं । परिवहन जांच दल द्वारा अन्य कार्यवाही में ऑटो रिक्शा की भी जाँच की गईं । अन्य कार्यवाही मे ऑटो रिक्शा की भी जाँच की गईं और जिन वाहनों में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया उन वाहन संचालकों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए 5 वाहनों से 22 हजार 500 रूपये का जुर्माना लिया गया और जाँच के दौरान एक यात्री बस क्रमांक CG07BX2644 जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर छिंदवाड़ा से अन्य राज्य में लोकल सवारी के लिये संचालित किये जाने की सूचना अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को मिलते ही उन्होंने तत्काल जाँच दल को कार्यवाही करने के आदेश दिेये । जाँच दल द्वारा प्रात: 6 बजे लगभग अन्य राज्य से छिंदवाड़ा की ओर आ रही बस की जाँच की गईं जिसमें शिकायत सही पाये जाने और यात्री बस के दस्तावेज पूर्ण नहीं पाये जाने पर बस में सवार यात्रियों को उनके नियत स्थान पर पंहुचाकर यात्री बस जप्त कर परिवहन कार्यालय मे सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया है । इस कार्यवाही के बाद अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा बस मालिक से 58000 रूपये का जुर्माना शमन शुल्क जमा करवाया गया । साथ ही ट्रेक्टर ट्रालियों में रिफ़्लेक्टर रेडियम लगाकर अन्य बस संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस बस संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसी बसों का परमिट निरस्त करते हुए उन बसों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।