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आरटीओ ने ली बस संचालकों की बैठक, दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ छतरपुर में हुई घटना को देखते हुए परिवहन मंत्री सहित परिवहन आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में कार्यवाही के आदेश जारी किये जाने के परिप्रेक्ष्य में आज आर.टी.ओ.कार्यालय में बस संचालकों की बैठक संपन्न हुई । बैठक में बसों के फिटनेस संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की गई ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि बैठक में सभी बस संचालकों को निर्देश दिये गये कि सभी बस संचालक अपने-अपने वाहनों में तत्काल सुधार कार्य करने के बाद ही बस संचालन करेंगे, अन्यथा उन्हें परिवहन विभाग की कठोर कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने निर्देश दिये कि वाहन की संपूर्ण बॉडी ठीक हालत में होना चाहिए और वाहन में हार्न चालू हालत में होना चाहिए । वाहन में स्पीड गवर्नर लगा हो व चालू हालत में हो। वाहन में वैध अग्नि शमन यंत्र होना चाहिए और वाहन में प्राथमिक उपचार की दवाईयां व पट्टी बंध रखना आवश्यक है। वाहन का आपातकालीन द्वार आसानी से खुलना व बंद होना चाहिए और वाहन का वाइपर, संपूर्ण लाईट व इंडीकेटर चालू हालत में होना चाहिए। वाहन में लगे कांच सही हालत में हो और वाहन के पीछे लगे कांच पर जाली नहीं होना चाहिए। वाहन में चढ़ने व उतरने के गेट के दरवाजे पर पकड़ने की राड लगी हो और मंजली गाड़ी में किराया सूची लगी होना चाहिए। वाहन में दिव्यांग व महिलाओं के लिए आरक्षित सीट उल्लेखित होना चाहिए। वाहन का फर्श, कुर्सियां सही हालत में हो और वे आधार से सही तरीके से फिक्स होना चाहिए। वाहन में लगे टायर रिमोल्ड नहीं होना चाहिए व सही हालत में होना चाहिए। वाहन चालक को सख्त निर्देश दें कि वह वाहन का संचालन करते समय मोबाईल फोन/नैक बैन्ड का उपयोग नही करेगा और जिस अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत यात्री वाहनों का संचालन 300 कि.मी. से अधिक हो रहा है, उसमें दो चालक रखना अनिवार्य है। वाहन का संचालन करते समय वैध बीमा वैध फिटनेस या वैध परमिट होने पर ही मार्ग पर वाहन का संचालन करना सुनिश्चित करें । वाहन के व्दितीय दरवाजे और आपातकालीन खिडकी पर सीट लगी नहीं होना चाहिए।   

उमरेठ-मोरडोंगरी-परासिया मार्ग पर बसों की बारीकी से की गई जाँच
छिन्दवाड़ा/ परिवहन आयुक्त म.प्र. और कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया के मार्गनिर्देशन में परिवहन जांच दल द्वारा आज उमरेठ-मोरडोंगरी-परासिया मार्ग पर सभी बसों की बारीकी से जाँच की गईं जिसमें कुछ यात्री बसों में खामियां पाये जाने पर संबंधित बस संचालकों पर जुर्माना की कार्यवाही की गईं। इस मार्ग पर बस संचालकों द्वारा यात्रियों से बलपूर्वक अधिक किराया लेने और क्षमता से अधिक सवारी बसों में बैठाया जाना, वाहनों मे किराया सूची नहीं लगी पाये जाने की मिल रही शिकायतों को देखते हुए अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया द्वारा परिवहन जाँच दल के साथ परासिया मार्ग पर सवारी बसों का फिटनेस संबंधी भौतिक निरीक्षण कर बारीकी से जाँच की गई जो कि आने वाले समय मे निरंतर जारी रहेगी और जिस वाहन में कुछ विशेष खामियां पाई जाती है तो उन वाहनों की यथा स्थान सवारी खाली करवाकर उस सवारी वाहन का तत्काल फिटनेस निरस्त किया जायेगा ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया ने बताया कि अन्य कार्यवाही मे ऑटो रिक्शा की भी जाँच की गईं और जिन वाहनों में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया उन वाहन संचालकों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए 6 वाहनों से 23 हजार 500 रूपये जुर्माना लिया गया और एक ऑटो रिक्शा व एक प्राइवेट तूफान गाडी बिना पूर्ण दस्तावेज सवारी ले जाते पाये जाने पर दोनों वाहनों को जप्त कर उमरेठ पुलिस थाने की अभिरक्षा मे खड़ा करवाया गया । इस दौरान 3 ट्रेक्टर ट्राली के दस्तावेज पूर्ण नहीं पाये जाने पर तीनों ट्रेक्टर ट्राली को भी जप्त कर परिवहन कार्यालय मे सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया । साथ ही ट्रेक्टर ट्रालियों में रिफ़्लेक्टर रेडियम लगाकर अन्य बस संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस बस संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसी  बसों का परमिट निरस्त करते हुए उन बसों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।  

फाइल फोटो
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