8 वाहनों से 32 हजार 500 रूपये लिया जुर्माना
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा आज प्राप्त सूचना के अनुसार घरेलू गैस सिलेण्डर से अन्य छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग के आधार पर छिंदवाड़ा नगर में सिवनी रोड स्टेशन के सामने मोहम्मद सागीर के यहां छापामार कार्यवाही की गई । कार्यवाही के दौरान 4 घरेलू गैस सिलेण्डर, 4 छोटे 5 किलो वाले घरेलू गैस सिलेण्डर, एक नग पेट्रोमैक्स सिलेण्डर व रिफलिंग में उपयोग होने वाले मोटर पंप और तौल कांटा को जप्त किया गया।
जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री अंजू मरावी ने बताया कि जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा नगर में शंकर होटल व वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स से और सिवनी रोड में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर 9 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गये। उन्होंने बताया कि संबंधितो के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है तथा जप्त सामग्री का मूल्य लगभग 45,620 रूपये है। जांच दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सीमा बौरासिया, सर्वश्री राघवेन्द्र लिल्हौरे, रविन्द्र कुमरे व सुमित चौधरी शामिल थे ।
मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पर चालानी कार्यवाहीमें 8 वाहनों से 32 हजार 500 रूपये लिया गया जुर्माना
छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आज परिवहन विभाग द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया के निर्देशानुसार पांढुर्णा बस स्टैण्ड पर जाँच दल द्वारा सभी बसों की बारीकी से जाँच की गईं जिसमें कुछ यात्री बसों में खामिया पाये जाने पर उन बस संचालकों पर जुर्माना की कार्यवाही की गईं और 2 यात्री बसों में अधिक खामियां पाये जाने पर दोनों बसों को जप्त कर पुलिस थाना पांढुर्णा की अभिरक्षा मे सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया। साथ ही अमरावती, नागपुर एवं भोपाल मार्ग पर बस संचालक द्वारा यात्रियों से बलपूर्वक अधिक किराया लेने और क्षमता से अधिक सवारी बसों में बैठाया जाना, वाहनों में किराया सूची नहीं लगी पाये जाने की मिल रही शिकायतों एवं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को देखते हुए अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया के मार्गदर्शन में परिवहन जाँच दल द्वारा पांढुर्णा नगर के सभी मार्गों पर सवारी बसों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जाँच की गई जो आने वाले समय में निरंतर जारी रहेगी और जिस वाहन में कुछ विशेष खामिया पाई जाती हैं तो उन वाहनों की यथास्थान सवारी खाली करवाकर उस सवारी वाहन का तत्काल फिटनेस निरस्त किया जायेगा।अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया ने बताया कि छतरपुर में हुई घटना को देखते हुए परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार की कार्यवाही के आदेश जारी किये गए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य कार्यवाही में ऑटो रिक्शा की भी जाँच की गईं। जिन वाहनों में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया, उन वाहनों के संचालकों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए लगभग 8 वाहनों से 32 हजार 500 रूपये जुर्माना लिया गया । साथ ही ट्रेक्टर ट्रालियों में रिफ़लेक्टर रेडियम लगाते हुये अन्य बस संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस बस संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अधिकारी द्वारा उन बसों का परमिट निरस्त करते हुए उन बसों पर जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी ।
