जिले में सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत संपन्न
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार परस्पर समझौते के आधार पर आम जन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिये जाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज जिला न्यायालय छिंदवाड़ा और तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, हर्रई व तामिया में नेशनल लोक अदालत संपन्न हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शर्मा ने जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर.भवन में महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया । शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री चंद्रदेव शर्मा, विशेष न्यायाधीश श्री संजय कस्तवार, जिला न्यायाधीश श्री एच.पी.बंशकार, श्रीमती कुमुदिनी पटेल, श्री वरूण पुनासे व श्री पवन कुमार पटेल, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सविता ओगले, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री शिवमोहर सिंह और जिला रजिस्ट्रार श्री मेहताब सिंह बघेल सहित जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ श्री सत्येन्द्र वर्मा, सचिव श्री वीरेन्द्र पाण्डेय, उप संचालक अभियोजन श्री गोपाल हलदार, एम.पी.ई.बी.के कार्यपालन अभियंता श्री खुशियाल शिववंशी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय कुमार खोब्रागड़े, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित थे।
जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ओगले ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 35 प्रकरणों में 68 लाख 76 हजार रूपये और चेक बाउन्स के 114 प्रकरणों में एक करोड 68 लाख 3 हजार 6 रूपये के अवार्ड पारित किये गये तथा राजीनामा योग्य दांडिक 231 प्रकरणों सहित न्यायालयों में लंबित 560 प्रकरणों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर राजीनामा किया जाकर अंतिम निराकरण किया गया। इसी प्रकार बैंकों, नगरपालिका, विद्युत विभाग के प्री-लिटिगेशन के 388 प्रकरणों में 71 लाख 68 हजार 175 रूपये की राशि की वसूली की गई जिसमें विभागों द्वारा आकर्षक छूट का लाभ पक्षकारों को प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित दाण्डिक, सिविल, मोटर दुर्घटना, कुटुम्ब न्यायालय, चैक बाउंस, लंबित विद्युत प्रकरणों के साथ ही बैंक, दूरसंचार, विद्युत एवं नगर पालिका के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया था जिनके निराकरण के लिये जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा और तहसीलों में 35 खण्डपीठों का गठन किया गया था। प्रत्येक खण्डपीठ में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त एक सुलहकर्ता अधिवक्ता सदस्य की नियुक्ति गई थी ।
बिछड़े दंपत्तियों ने किया पुनः साथ रहने का फैसला : कुटुम्ब न्यायालय के 35 प्रकरणों में पति-पत्नि ने किया राजीनामा- नेशनल लोक अदालत में कुटुम्ब न्यायालय में 9 सिविल और 26 क्रीमिनल प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया गया और भविष्य में विवाद नहीं करने का प्रण करते हुये दंपत्ति मुस्कुराकर न्यायालय से विदा हुये और विवाद का अंत किया ।
3 प्रकरणों में दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना व भरण पोषण के प्रकरण निराकृत- व्यवहारवाद क्रमांक 41 ए/22 शेख शादिक विरूध्द तबस्सुम के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिये प्रस्तुत व्यवहारवाद और हिन्दू विवाह प्रकरण क्रमांक 60/2023 रोहित विरूध्द रजनेश्वरी के अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के प्रकरणों में पक्षकारगण नेशनल लोक अदालत में उपस्थित हुये और न्यायालय की समझाईश से साथ-साथ रहने के लिये तैयार हुये जिससे न्यायालय में इन प्रकरणों को साथ-साथ रहने के आधार पर समाप्त किया गया । इसी प्रकार वि.दा.प्रकरण क्रमांक 37/2023 प्रज्ञा विरूध्द अभिषेक के अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के भरण पोषण प्रकरण में भी न्यायालय की समझाईश से साथ-साथ रहने के लिये तैयार होने के आधार पर प्रकरण समाप्त किया गया ।
राजीनामा करने वाले पक्षकारों को किया पौधा वितरण– नेशनल लोक अदालत में ऐसे पक्षकार जिन्होंने अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराया, उन सभी पक्षकारों को वन विभाग के सहयोग से निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाकर उन्हें बताया गया कि इन पौधों का रोपण करने के बाद उसकी देखभाल नन्हें बच्चे की तरह करें,क्योंकि पौधारोपण से न सिर्फ वातावरण स्वच्छ होगा, वरन प्राणरूपी ऑक्सीजन भी सभी को निःशुल्क उपलब्ध होगी।
नेशनल लोक अदालत के आयोजन के पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों के सूचना पत्र पक्षकारों को नियत समय पूर्व तामीली के संबंध में पुलिस अधिकारियों से बैठक की जाकर पक्षकारों की उपस्थिति लोक अदालत में सुनिश्चित की गई थी। साथ ही मोटर दुर्घटना, चैक बाउंस के प्रकरणों में प्री-सिटिंग आयोजित कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किये जाने के प्रयास किये गये। यह नेशनल लोक अदालत सभी न्यायाधीशों एवं सभी अभिभाषकों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पत्रकारों, न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों के सहयोग से सम्पन्न हुई। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री खोब्रागड़े ने नेशनल लोक अदालत में सहयोग के लिये सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।