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निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित

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ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मई

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा:-संचालक कृषि अभियांत्रिकी ने बताया कि कृषकों को कृषि फसलों के लिये किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आवेदन 24 अप्रैल से 8 मई तक आमंत्रित किये गये है । ये कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना है । प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र के लिये आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्री के क्रय की लागत अधिकतम राशि 25 लाख रूपये पर सभी श्रेणी के आवेदकों को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेंड अनुदान दिया जायेगा । अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकैनाइजेशन योजना (Annexure-IIC) में प्रत्येक यंत्र के लिये दिये गये प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा तक की जायेगी । इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे । प्रदेश में कुल 455 कस्टम हायरिंग केन्द्रों में सामान्य के कुल-238, अनुसूचित जनजाति के कुल-61, अनुसूचित जाति के कुल-52, एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों के कुल-52 तथा एफपीओ के कुल-52 के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये है । यदि किसी जिले में एफपीओ अथवा कृषक समूहों के आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो इनके शेष लक्ष्य व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को स्थानांतरित किये जा सकेंगे । जिले के अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी होंगे । योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2023-24 के लिये ही वैध रहेंगे । प्रत्येक आवेदक को आवेदन के लिये धरोहर राशि 10 हजार रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी । ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी । बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा ।

उन्होंने बताया कि कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पध्दति से जिलेवार प्राथमिकता सुचियों का निर्धारण 9 मई को दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी से किया जायेगा और लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सुचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर शाम 4 बजे से देखी जा सकेगी । जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि 10 से 12 मई को प्रात: 10:30 से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा । योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी । प्रत्येक जिले के लिये हितग्राहियों का चयन कम्यूरोटराईज्ड लॉटरी पध्दति से किया जायेगा । एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम के लिये ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । एक से अधिक जिलों/ग्रामों के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे । कम्यूराटराईज्ड लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आवेदित जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में किया जायेगा । विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट www.chc.mpdage.org पर देखा जा सकता है ।

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