₹0.45 प्रति यात्री के प्रीमियम पर ₹10 लाख तक का बीमा कवर
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।यात्रियों की सुविधा एवं रेल यात्रा के दौरान वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा 27 अक्टूबर 2026 से यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के माध्यम से अब काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री भी निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे।
इस संबंध में नागपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरक्षण काउंटरों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वाले पात्र यात्रियों को भी अपनी यात्रा के दौरान निर्धारित बीमा सुरक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे इस सुविधा का लाभ लेने से पहले बीमा पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 6 अक्टूबर 2026 के निर्देशों के अनुपालन में PRS काउंटरों पर भी इस सुविधा को लागू करने के लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) द्वारा IRCTC के समन्वय से आवश्यक तकनीकी व्यवस्था एवं सिस्टम एकीकरण किया जा रहा है।
बीमा सुविधा पूरी तरह वैकल्पिकPRS काउंटर से टिकट बुक कराते समय यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा के संबंध में जानकारी दी जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी तथा यात्री की सहमति के बाद ही बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना तथा निर्धारित प्रीमियम का डिजिटल माध्यम से भुगतान करना आवश्यक होगा। बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
मात्र ₹0.45 में ₹10 लाख तक का बीमा कवरवैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी की शर्तों, प्रावधानों एवं अपवर्जनों के अधीन निम्नलिखित बीमा सुरक्षा निर्धारित है: मृत्यु होने पर: ₹10 लाख तक, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में: ₹10 लाख तक, स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में: ₹7.50 लाख तक, दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा व्यय: ₹2 लाख तक एवं पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: ₹10,000 तक।पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से लागू प्रीमियम ₹0.45 प्रति यात्री, सभी करों सहित, निर्धारित है।
टिकट बुक कराते समय यात्रियों को लागू प्रीमियम एवं बीमा संबंधी शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।पात्रता एवं महत्वपूर्ण जानकारीयह सुविधा निर्धारित पात्रता एवं नियमों के अधीन कन्फर्म, RAC तथा आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षण वाले पात्र यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित परिस्थितियों में डायवर्ट की गई पात्र ट्रेनों, VIKALP योजना के अंतर्गत आवंटित ट्रेनों तथा रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक परिवहन के लिए भी बीमा सुरक्षा संबंधी प्रावधान लागू हो सकते हैं। बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे इस बीमा कवर के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।बीमा पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ संबंधित बीमा कंपनी की निर्धारित शर्तों एवं अपवर्जनों के अधीन होंगे। बीमा पॉलिसी जारी करने तथा पात्र दावों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। बीमा संबंधी किसी भी पूछताछ या दावे के लिए यात्रियों को पॉलिसी में उल्लिखित विवरण के अनुसार सीधे संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा।
भारतीय रेल एवं IRCTC द्वारा बीमा दावों का निपटान नहीं किया जाता है।नागपुर मंडल में आवश्यक तैयारियांनागपुर मंडल के आरक्षण काउंटरों पर इस सुविधा के सुचारु संचालन के लिए संबंधित पर्यवेक्षकों एवं काउंटर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। मंडल रेल प्रबंधक एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारी व्यवस्था की निगरानी करेंगे। किसी भी तकनीकी अथवा परिचालन संबंधी समस्या की सूचना CRIS/IRCTC को देकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल यात्रियों से अपील करता है कि वे आरक्षित टिकट बुक कराते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा की जानकारी प्राप्त करें तथा अपनी आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार सभी नियमों और शर्तों को समझकर ही इस सुविधा का लाभ लें।















