Home CITY NEWS पत्नी की हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड

पत्नी की हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ाआज दिनांक 15.06.2026, दिन सोमवार को माननीय अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के न्यायाधीश श्रीमान महेन्द्र मांगोदिया द्वारा थाना नवेगांव के *सत्र प्रकरण क्रमांक ST 29/2025, अपराध क्रमांक 117/2025* में निर्णय पारित किया गया।आरोपी वंशीराम पिता महादू पन्द्राम, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम मडकाढाना को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1)* के तहत *सश्रम आजीवन कारावास* एवं *₹5,000/- (पांच हजार रुपये) अर्थदंड* से दंडित किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:* अपर लोक अभियोजक जुन्नारदेव पंकज श्रीवास्तव के अनुसार दिनांक 02.07.2025 को ग्राम मडकाढाना के कोटवार द्वारा थाना नवेगांव को सूचना दी गई कि वंशीराम के मकान में उसकी पत्नी सरिता का शव मिला है। वंशीराम ने सरिता से सम्मेलन में शादी की थी।पुलिस विवेचना में पाया गया कि दिनांक 01.07.2025 की रात को सरिता मायके जाने की जिद कर रही थी। उसने वंशीराम से कहा कि “तुमने शराब पीने की आदत नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी”। इसी बात से नाराज होकर वंशीराम ने लकड़ी से सरिता के आंख, सिर, माथे, कमर और पैरों पर लगातार वार कर हत्या कर दी।

न्यायालयीन कार्यवाही:* पुलिस द्वारा कुल 18 गवाह अभियोग पत्र में शामिल किए गए। *11 गवाहों का परीक्षण* अभियोजन द्वारा कराया गया। प्रकरण में कोई भी गवाह चश्मदीद नहीं था, परंतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अटूट श्रृंखला से अपराध प्रमाणित हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा *लगभग 1 वर्ष में विचारण पूर्ण कर* निर्णय सुनाया गया।मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण के विवेचक निरीक्षक उमेश माको, उपनिरीक्षक महेन्द्र शाक्य एवं उपनिरीक्षक तारूण मरकाम रहे।

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