13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाडा: जिले में 13 सितंबर 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में कार्यपालन अभियंता पूर्व संभाग छिन्दवाड़ा श्री संजय कुमार सिंह ने सभी सम्मानीय उपभोक्ताओ से अपील की है कि बिजली के धारा 126 के निम्न दाब श्रेणी के सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू 10 एच.पी. तक के आईपी के प्रकरणों में उपभोक्ता के आवेदन पर सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।
विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत सभी घरेलू कृषि 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं आई. पी. के 10 एच.पी. तक के सभी कनेक्शनों पर सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। साथ ही सभी प्रकरणों में ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। आवेदक को छूट विद्युत चोरी अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जायेगी। पूर्व के लोक अदालतो में छूट प्राप्त आवेदक छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वसूल की जायेगी ।
33/11 के.व्ही. बीसापुरकलां में स्थापित किये 5 एम.व्ही.ए. का पावर ट्रांसफार्मर – सभी सम्मानीय विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र बीसापुरकलां में उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की निर्बाध विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिये 10 सितंबर 2025 को 3.15 एम.व्ही.ए. पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर 5 एम.व्ही.ए. का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, जिसकी लागत लगभग 50 लाख रूपये है। पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिये कार्यपालन अभियंता एसटीसी छिन्दवाडा श्री भूपेन्द्र चौरसिया, कनिष्ठ अभियंता एसटीसी छिन्दवाडा श्री सुशांत कुमार एवं कार्यपालन अभियंता पूर्व संभाग छिन्दवाडा श्री संजय कुमार सिंह उपस्थित थे। इस पावर ट्रांसफार्मर के स्थापित होने से ग्राम बीसापुरकलां, भांडखापा साख के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा।