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मध्यप्रदेश: स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में सुधार के निर्देश,अतिथि शिक्षकों के लिए भी अपडेट..

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सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल, :मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के अंतर्गत स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर एक अहम अपडेट जारी किया है।

विभाग ने शिक्षकों को अपने स्थानांतरण आवेदन में सुधार करने का अवसर प्रदान करते हुए अंतिम तिथि 21 मई 2025 निर्धारित की है।स्थानांतरण आवेदन के बाद शिक्षकों द्वारा बड़ी संख्या में पदस्थी दिनांक, विषय परिवर्तन और उच्च पद प्रभार जैसी प्रविष्टियों में त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन किए गए थे। इसे देखते हुए आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन को अनलॉक कर डिलीट कर सकते हैं अथवा संशोधित कर पुनः लॉक कर सकते हैं।विशेष रूप से ऐसे शिक्षक जो त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अतिशेष की श्रेणी में आ गए हैं, वे भी अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के लिए अलग से समय-सारणी एवं प्रक्रिया जारी की जाएगी।इस संबंध में समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन की समय-सारणी जारीसमय सारणी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश

भोपाल : सोमवार, स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक पोर्टल (जीएफएमएस) पर आवेदकों को नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और संशोधन के निर्देश दिए थे। इस संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय ने समय-सारणी जारी की है।

अतिथि शिक्षक एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जीएफएमएस पर नियत समय अवधि पर कार्यवाही करेंगे। अतिथि शिक्षक आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता और मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज 23 मई तक अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही 23 मई तक ही आवेदक की जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ई-केवाईसी अनलॉक कर अपडेट कर सकेंगे।आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी कर संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन का कार्य 24 मई को किया जाएगा। पूर्व में पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाईल नम्बर परिवर्तित करने का कार्य बीईओ और डीईओ के माध्यम से 23 मई को ही किया जाएगा।अतिथि शिक्षकों के संबंध में सामान्य निर्देश भी दिये गये है।

जिन आवेदकों द्वारा मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की है। ऐसे आवेदकों द्वारा दिव्यांग केटैगिरी का चयन (विकल्प) को दर्ज किया गया है। उनके जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक म.प्र. के किसी भी जिले के संकुल में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करा सकेंगे। आवेदकों को सत्र 2025-26 के लिये नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिये दस्तावेज अपलोड एवं आवश्यक संशोधन के लिये अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये है कि उनके जिले के अंतर्गत समस्त संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही नियत समय पर करें। संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदकों का संकुल प्राचार्य द्वारा नवीन एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 के अंतर्गत अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों की मूल दस्तावेजों के परीक्षण के बाद तत्काल सत्यापन की कार्यवाही की जाएं।

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