अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुअर्थदंड की सजा सुनाई गई है माननीय न्यायालय गोपाल जाटव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा द्वारा थाना कोतवाली के प्रकरण में आरोपी राजा उर्फ सुनील पिता बसंत मालवी उम्र 30 वर्ष निवासी झीलपुरा थाना कोतवाली छिंदवाडा को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी पारितोष देवनाथ दद्वारा बताया गया कि अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.09.2020 को थाना कोतवाली पुलिस जुर्म जरायम अपराध पतासाजी हेतु कस्बा भ्रमण में गई थी दौरान कस्बा भ्रमण जरिये मुखबिर पुलिस को सूचना मिली कि झीलपुरा छिंदवाडा में एक व्यक्ति अपने हाथ में चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है।
सूचना की तसदीक हेतु पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि एक व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर दिखा। हमराह स्टाफ एवं गवाहों की मदद से चाकू लिये व्यक्ति को पकड़ा एवं पकडकर उससे नाम पता पूछा जिसमें उसने अपना नाम राजा उर्फ सुनील मालवी बताया तथा चाकू के संबंध में दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने पर उसने कोई दस्तावेज न होना बताया। मौके पर ही समक्ष गवाहान अभियुक्त से चाकू जप्त किया गया तथा जप्त चाकू एवं अभियुक्त को थाना लाकर उसके द्वारा उसके द्वारा आयुध अधिनियम का अपराध कारित किया जाना पाये जाने से उसके विरुद्ध धारा धारा-25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान आयी साक्ष्य तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के पश्चात् आरोपी राजा उर्फ सुनील को दोषी पाते हुये धारा-25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम 1959 में 02 वर्ष तथा 500 रु के अर्थदंड से दंडित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पारितोष देवनाथ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाडा एवं विवेचना राजेंद्र उपाध्याय उनि के द्वारा पैरवी की गई।