सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। विकास खंड हर्रई के प्राथमिक शिक्षक संतकुमार साहू को ड्यूटी से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विकास खंड शिक्षा अधिकारी हर्रई, जिला छिंदवाड़ा द्वारा 20 मार्च 2025 को की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि श्री साहू दिनांक 1 मार्च 2025 से कार्य पर अनुपस्थित हैं और यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन में आता है।जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, श्री साहू का व्यवहार उनके पद के दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता को दर्शाता है। उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(2) के अंतर्गत निलंबन आदेश जारी किया गया है। साथ ही, उनकी निलंबन अवधि में मुख्यालय बिछुआ निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।
शिक्षक छबीराम यदुवंशी पर दो आरोप, विभागीय जांच शुरू
दूसरी ओर, विकास खंड जुन्नारदेव के सहायक शिक्षक छबीराम यदुवंशी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक 975561299 के अनुसार, श्री यदुवंशी ने दो से अधिक संतान होने के बावजूद शासन से तथ्य छुपाया। शिकायतकर्ता आरती मोखेडे ने आरोप लगाया कि यदुवंशी ने दो जिलों में अलग-अलग समग्र आईडी बनवाकर जानकारी को गुप्त रखा।इसके अतिरिक्त, श्री यदुवंशी पर वर्ष 2015 में दर्ज आपराधिक मामले को विभाग से छुपाने का आरोप है, जिसमें उन्हें न्यायालय द्वारा धारा 323 आईपीसी के अंतर्गत दोषी ठहराकर 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने उक्त जानकारी विभाग को नहीं दी।
इन दोनों मामलों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित शिक्षकों से 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि निर्धारित समय में जवाब प्राप्त नहीं होता है तो एकपक्षीय कार्रवाई कर दंडित किया जाएगा । कलेक्टर द्वारा इन मामलों में कठोर कदम उठाए गए हैं जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि शासन शासकीय कर्मचारियों के अनुशासन को लेकर गंभीर है। विभागीय जांच प्रक्रिया के बाद ही दोनों शिक्षकों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।