सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम ने और तीन कालोनियों को अवैध घोषित कर दिया है।अब एफआईआर की कार्रवाई इन अवैध कालोनाइजरों के विरुद्ध की जाएगी।जिन स्थानों पर अवैध कालोनी काटी गई थीं वे कबडिय़ा, इमलिया बोहता और कुसमैली में स्थित हैं।
सोना पत्ति संजय जैन द्वारा मौजा कबाडिया के खसरा क्र 2/4/2/1/1 का कुल रकबा 0.080 हे० भूमि पर अवैध रूप से सक्षम अधिकारी से कालोनी विकास की अनुमति प्राप्त किये बगैर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण एवं भूखण्डो का विक्रय किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत तथ्यो से सहमत होते हुये मौजा कबाडिया वार्ड क्र.16 के खसरा क्र.2/4/2/1/1 का कुल रकबा 0.080 हे० भूमि पर विकसित की जा रही कालोनी को अनाधिकृत कालोनी घोषित किया जाता है।
अंबिका सूर्यवंशी पिता हनुमत सूर्यवंशी, रामस्रूप उसरेठे पिता रामप्रसाद उसरेठे, कुसुम पति शिवनारायण चौरे निवासी हाल मुकाम कुसमेली द्वारा मौजा द्वारा नगर निगम छिन्दवाडा क्षेत्र के अंतर्गत मौजा कुसमेली के खसरा नं 30/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 एवं 30/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1 एवं 31/1/1/1/1/ कुल रकवा क्रमशः 0.0710, 0. 0930, 0.0330 हे० भूमि पर बिना विकास की अनुमति लियें प्रशनाधीन भूमि को भूखण्डो मे उपविभाजित कर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण कर लिया गया है।अंबिका सूर्यवंशी पिता हनुमत सूर्यवंशी, द्वारा मौजा कुसमेली के खसरा क्र. 30/2/1/1/1/1/1/1 पर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण कर 40 भूखण्ड निर्मित किये गये है जिसमे से 10 भूखण्ड कि बिक्री किया जाना प्रमाणित पाया गया है। रामस्रूप उसरेठे पिता रामप्रसाद उसरेठे, निवासी छिन्दवाडा हाल मुकाम कुसमेली द्वारा खसरा क्र 30/1/1/2/1/1/1/1/1/1/ पर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण कर भूखण्डो का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है कुसुम पति शिवनारायण चौरे निवासी छिन्दवाडा हाल मुकाम मौजा कुसमेली के खसरा क्र. 31/1/1/1/1/ पर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण कर भूखण्डो का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है नगर पालिक निगम छिन्दवाडा के अंतर्गत मौजा कुसमेली के खसराक्र. 30/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 एवं 30/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1 एवं 31/1/1/1/1/ कुल रकवा क्रमशः 0.0710, 0.0930, 0.0330 हे० भूमि को अनाधिकृत कालोनी घोषित किया जाता है।
नीरज कुमार रघुवंशी पिता बलवान सिंह रघुवंशी द्वारा मौजा इमलिया बोहता के खसरा क्र 136/18/2/1/1/1/1/1/ का कुल रकबा 0.580 हे० भूमि पर अवैध रूप से सक्षम अधिकारी से कालोनी विकास की अनुमति प्राप्त किये बगैर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण एवं भूखण्डो का विक्रय किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत तथ्यो से सहमत होते हुये मौजा इमलिया बोहता खसरा क्र. 136/18/2/1/1/1/1/1/ का कुल रकबा 0.580 हे० भूमि पर विकसित की जा रही कालोनी को अनाधिकृत कालोनी घोषित किया जाता हैं।