***जिला कलेक्टर के निर्देश पर हो रही कार्यवाही***
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए अठ्ठाइस कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। मंगलवार को आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
राहुल अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल, निवासी छिन्दवाडा द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं. 38 स्थित मौजा चंदनगांव खसरा न. 156/2 का रकबा 0.527 80 भूमि,
रूपलाल पिता खडगू निवासी खजरी छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 358/1/1 व अन्य 36 खसरो का रकबा 1.619 हे० भूमि, देवराव पिता काशीनाथ निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा लोनिया करबल खसरा नं. 261/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.050 हे० भूमि एवं दीपक पिता महादेव निवासी लोनिया करबल छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा मौजा लोनिया करबल स्थित भूमि खसरा नं. 19/2/1/1/1/1 का कुल रकबा 1.300 हे0 भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।
अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा मंगलवार को
राहुल अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल, निवासी छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं. 38 स्थित मौजा चंदनगांव खसरा न. 156/2 का रकबा 0.527 80 भूमि,
रूपलाल पिता खडगू निवासी खजरी छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 358/1/1 व अन्य 36 खसरो का रकबा 1.619 हे० भूमि,
देवराव पिता काशीनाथ निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा लोनिया करबल खसरा नं. 261/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.050 हे० भूमि एवं
दीपक पिता महादेव निवासी लोनिया करबल छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा मौजा लोनिया करबल स्थित भूमि खसरा नं. 19/2/1/1/1/1 का कुल रकबा 1.300 हे0 भूमि पर विकसित की गई कॉलोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।
पांच पर आज एफ आई दर्ज …
अशोक पिता शिवराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा . 311/1/1/1/1/1/1/1/1, 311/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.250 हे0 भूमि,
केशव पिता टीकाराम निवासी लोनिया करबल खसरा न.19/3/1/1/1/1 कुल रकबा 1.150 हे. भूमि,
दिनेश कुमरे पिता राजाराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा पोआमा खसरा नं. 282/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.150 0 भूमि,
देवेन्द्र पिता आधारसिंह रघुवंशी निवासी झण्डा छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा झण्डा स्थित भूमि खसरा नं. 172/1/1/1/1/1/1 का कुल रकबा 1.042 हे0 भूमि,
राहुल अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल, निवासी – छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं. 38 स्थित मौजा चंदनगांव खसरा न 156/2 का रकबा 0.527 0 भूमि