***अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम लगातार कस रहा शिकंजा*
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश करने के बाद कॉलोनियों के संबंध में एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। सोमवार को दो प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई।
पूनाराम पिता रामाधार निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा काराबोह खसरा नं. 26/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 28/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 / 1 कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि एवं
कल्लू पिता तुलसीराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 339/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि पर
बगैर विकास की अनुमति लिये बिना अपने स्वामित्व की भूमि को छोटे छोटे भूखण्डों में विभक्त कर उक्त भूखंडो को विक्रय कर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण किया गया है। जिसमें जांच करने पर पाया गया कि भूमि स्वामी / कालोनाईजर द्वारा किसी भी प्रकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये बिना भूखण्डो का विक्रय किया गया है।
नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में पूनाराम पिता रामाधार निवासी छिन्दवाडा एवं कल्लू पिता तुलसीराम निवासी छिन्दवाडा के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया। इस हेतु संयुक्त दल जिसका गठन अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा किया गया था के निरीक्षण उपरांत तहसीलदार छिन्दवाडा को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर पाया गया है कि पूनाराम पिता रामाधार निवासी छिन्दवाडा एवं कल्लू पिता तुलसीराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।
आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद पूनाराम पिता रामाधार निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा काराबोह खसरा नं. 26/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 28/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 / 1 कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि एवं कल्लू पिता तुलसीराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 339/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अवैध कालोनी घोषित किया गया था। इस कार्यवाही के उपरांत नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर नगर निगम अमले द्वारा पूनाराम पिता रामाधार निवासी छिन्दवाडा एवं कल्लू पिता तुलसीराम निवासी छिन्दवाडा के विरुद्ध देहात थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।