सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल।
ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में वाहन खरीददारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। मेले के दौरान गैर-परिवहन यानों (मोटरसाइकिल, मोटरकार, ओमनी बस) और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान कर की दर में 50% की छूट प्रदान की जाएगी।
यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका स्थायी पंजीयन ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से कराया जाएगा।
इसके अलावा, ग्वालियर से बाहर के ऑटोमोबाइल व्यापारियों को मेले में भाग लेने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही वे मेले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर वाहन विक्रय कर सकेंगे।
यह कदम मेले में व्यापार को बढ़ावा देने और स्थानीय पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

