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नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षाओं पर रोक लगाई ग्वालियर हाईकोर्ट ने

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 सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल :मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश में 28 फरवरी से शुरू होने वाली B.SC नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। यह फैसला कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। बताया जा रहा है कि याचिका में नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने का आरोप लगाया गया है। सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गईं हैं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)की अधिसूचना कमांक/मप्रआविवि/परीक्षा/ 2023/2037,जबलपुर, दिनांक 27.02.2023 से मिली जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका WP No. 4847/2023 Dilip Sharma Vs State of M.P. and Others में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली निम्न नर्सिंग परीक्षाओं हेतु दिनाँक 27-02-2023 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः आदेश के परिपालन में निम्न नर्सिंग परीक्षाओं को माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है-
परीक्षा का नाम 
 P.B.B.Sc. Nursing First Year2023क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि./परीक्षा/ 2023/940,दिनाँक 28.01.2023
M.Sc. Nursing First Year Examination March-2023, क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. /परीक्षा/ 2023/940 दिनाँक 28.01.2023
B.Sc. Nursing First Year Examination March-2023,क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. /परीक्षा/ 2023/941 दिनाँक 28.01.2023इन आदेशों के तहत होने वाली समस्त परीक्षाएं आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है उक्त आदेश परीक्षा नियंत्रक ने जारी किए हैं।

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