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न्यायालय ने मारपीट के आरोपीयो को 7 वर्ष कठोर कारावास एवं जुर्माना से किया दंडित

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।दिनांक 30/12/2024 दिन सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश परासिया के द्वारा थाना चान्दामेटा के अपराध क्रमांक – 09/2021 से संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक 25/2022के आरोपी शेख अयान उर्फ लक्की, फजल उर्फ फज्जू,इकरार उर्फ इक्कू, समीर उर्फ छोटू एवं फरदीन और फज्जू को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 ,341 ,325/149, एवं 307/149 के अंतर्गत दोषी पाते हुए क्रमशः धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से धारा 341 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक माह का साधारण कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से धारा 325/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1000 की अर्थदण्ड से तथा धारा 307/149 के अंतर्गत 7 वर्ष का की कठोर कारावास एवं ₹2000 की अर्थदण्ड से दंडित किया गया है

,प्रकरण का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है ,कि दिनांक 05 /01/ 2021 को मनीष उर्फ सोनू यादव अपने तीन अन्य साथी भूरा कौरव एवं नमन गुप्ता, चेतन साहू के साथ जनपद कार्यालय परासिया से करीब 3:00 बजे अपने गांव भाजी पानी आ रहा था । जैसे ही भानु पेट्रोल पंप बड़कुही के सामने पहुंचे आरोपीगण के द्वारा मनीष उर्फ सोनू यादव, भूरा कौरव, नमन गुप्ता ,चेतन साहू के साथ गाली गलौज कर उनकी मोटरसाइकिल धकेल दिया और आरोपीगण के द्वारा उन पर बेसबॉल का डंडा , बेसा, चाकू से हमला कर चोट पहुंचायाइस प्रकरण की विवेचना बी.एस. कौरव थाना प्रभारी चान्दामेटा के द्वारा की गई तथा प्रकरण में पैरवी राज्य की ओर से अपरलोक अभियोजक दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा की गई।

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