सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।न्यायालय मेहताब सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा के द्वारा थाना कोतवाली की ओर से पेश चोरी के प्रकरण में आरोपी धीरज पिता राजकुमार मालवी निवासी छोटी बाजार छिंदवाडा को 01-01 वर्ष के कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया विजेता सराठे ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई कि दि. 20.09.18 को शाम 06:30 बजे घर का ताला बंद करके वह अपनी बेटियों के साथ गणेशजी देखने गई थी रात लगभग 10:30 बजे जब वह घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर का सामने का ताला टूटा हुआ था, घर के अंदर घुसकर देखा तो 2 लडके घुसे हुये थे जो उन्हें देखकर उन्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकलकर भाग गये उसके बाद उसने घर में रखे सामान को चैक किया तो घर में रखे नगद 5000 रू तथा सोने चांदी के जेवर नहीं थे। वे दोनों व्यक्ति घर का ताला तोडकर घर में रखे नगद रूपये और जेवर चुराकर ले गये।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुखबिर सूचना तथा प्रार्थिया के बताये हुलिये के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर पूछताछ कर मेमोरेंडम लेख किया गया। चुराये नगदी एवं जेवर को उसके द्वारा बताये गये स्थान से जप्त की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान आयी साक्ष्य तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपी धीरज पिता राजकुमार मालवी को चोरी के अपराध में दोषी पाते हुये भादवि की धारा 457, 380 में 01-01 वर्ष के कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण का अन्य अभियुक्त शाहरूख पिता हनीफ खान के फरार होने के कारण उसके संबंध में निर्णय पारित नहीं किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से अभयदीप सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाडा के द्वारा पैरवी की गई।