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एक और गौवंश तस्कर को सौंसर न्यायालय द्वारा हुआ 3 वर्ष का कठोर कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।न्यायालय सचिन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर जिला- छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण कमांक 425/2018 थाना लोधीखेडा के अपराध क्रमांक-157/2018 के आरोपी विष्णु पिता कारेसा धुर्वे, उम्र करीब 30 साल, निवासी खैरी चावलपानी तहसील तामिया जिला छिंदवाड़ा को दंडित करते हुए आरोपी विष्णु को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 9 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रू का अर्थदंड एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 में 50/-रू का अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरण- सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर अखिल कुमारकुशराम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 06/07/2018 को वाहन कमांक एम.पी.28 बी.डी. 1706 (बोलेरो गाडी) वाहन के चालक ने पुलिस को देखकर दो सौ मीटर पहले ही गाड़ी खड़ी की और आरोपी विष्णु गाड़ी से उतरकर भाग गया उक्त वाहन की चैकिंग के दौरान वाहन में (गाय उनग, बछिया 1 नग, बछडा 1 नग) 5 नग गौवंश को गाडी की सीटों को खोलकर गौवंशों क्रूरतापूर्वक भरकर, रस्सी से बांधकर बिना चारा-पानी का इंतजाम के परिवहन किया जा रहा था जिसे थाना लोधीखेडा की पुलिस द्वारा हमराह स्टॉफ के सहयोग से ग्राम घोटी में पुलिया के पास जाकर नाकाबंदी कर पकडा गया, उक्त घटना पर से आरोपी के विरूद्ध थाना लोधीखेडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक के. के. अवस्थी द्वारा की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये दंण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील सौंसर जिला-पाढुर्णा के द्वारा पैरवी की गई।

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