Home CITY NEWS न्यायालय ने मारपीट के आरोपीयो को सुनाई 4-4 वर्ष की सजा

न्यायालय ने मारपीट के आरोपीयो को सुनाई 4-4 वर्ष की सजा

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।दिनांक 26 दिसंबर दिन गुरुवार को सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार द्वारा एक सत्र प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए , दो महिला आरोपी सहित आरोपी आयुष सारवान निवासी गुरैया रोड ,थाना देहात , छिन्दवाड़ा को 4—4 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19/10/2022 को रात करीब साढ़े आठ बजे प्रार्थी आहत श्रेया सिंह उर्फ मुस्कान पैदल अकेली अपने घर से बाजार जा रही थी तभी दोनो महिला आरोपी तथा आरोपी आयुष जो पूर्व से प्रार्थी के दोस्त थे, द्वारा प्रार्थी श्रेया का रास्ता रोका गया तथा पुरानी किसी बात को लेकर आरोपीगण द्वारा प्रार्थी को लात घूसों से मारा गया तथा एक महिला आरोपी द्वारा धारदार कटर से प्रार्थी को मारा गया जिससे प्रार्थी के चेहरे,गर्दन, माथे व पैर पर चोट आई तथा कटने के निशान बन गए।तीनों ने जाते जाते किसी को न बताने की धमकी प्रार्थी को दी गई।

प्रार्थी की शिकायत पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण की गई।विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के कथन दर्ज किए गए तथा विचारण पश्चात आरोपीगण को दोषी पाते हुए उन्हें चार चार साल के कारावास से दंडित किए जाने का निर्णय माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार द्वारा पारित किया गया। राज्य की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।

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