बिना रायल्टी के रेत परिवहन करना पड़ा महंगा, बिना नंबर का ट्रैक्टर पकड़ाया बिछुआ पुलिस थाना के सामने राजस्व विभाग की टीम ने कार्यवाही को दिया अंजाम
सतपुड़ा एक्सप्रेस बिछुआ। बिछुआ सहित आसपास के क्षेत्र में रेत माफिया के द्वारा खुलेआम रूप से दिनदहाड़े रेत की तस्करी की जा रही है, जिसका ताजा मामला शनिवार की सुबह देखने में आया जब बिछुआ पुलिस थाना के सामने ही राजस्व विभाग की टीम ने बिना नंबर प्लेट के अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार बिछुआ विकासखंड के ग्राम बड़ोसा क्षेत्र की नदी से रेत निकालकर अवैध रूप से बिक्री का कार्य ट्रैक्टर मालिक के द्वारा किया जा रहा था। तहसील कार्यालय बिछुआ से मिली जानकारी के अनुसार सौंसर निवासी जयराज पिता देवराम खड़ाईत के बिना नंबर प्लेट के ट्रेक्टर को पकड़ा गया है। राजस्व टीम के द्वारा प्रकरण बनाकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई के समक्ष पेश करने की बात कहीं गई। रोजाना निकलती है दर्जनों ट्रैक्टरों से अवैध रेत – बिछुआ और कन्हान के जंगल क्षेत्र से रोजाना दर्जन ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से रेत निकालकर बिछुआ सहित आसपास के क्षेत्र में बेची जाती है तो वहीं पुलिस तथा खनिज विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई न होने से दोनों विभाग के ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है।
क्या जारी रहेगा कार्रवाई का सिलसिला लगातार – अवैध रूप से रेत परिवहन कर तस्करों के द्वारा शासन को चपत लगाने का कार्य किया जा रहा है, बता दें कि बिना रायल्टी के ट्रैक्टर संचालकों के द्वारा अवैध रूप से निकलकर क्षेत्र में मनमानी दामों पर बेची जाती है। बिना रोक-टोक के रेत का अवैध कारोबार जोरों पर होने से पुलिस और खनिज विभाग पर मिली भगत के आरोप भी लग रहे हैं।खनिज विभाग की टीम नहीं करती है कार्रवाई – विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो काफी लंबे समय से बिछुआ सहित आसपास के क्षेत्र में कार्रवाई नहीं की गई है। लंबे अरसे से कार्रवाई नहीं होने से रेत माफिया के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं।
रेत खनिज का अवैध भण्डारण एवं उल्लंघन प्रमाणित होने परउल्लंघनकर्ता पर 495000 रूपये की शास्ति अधिरोपित छिन्दवाड़ा/ 16 नवंबर 2024/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा से खनिज रेत का अवैध भण्डारण के संबंध में प्राप्त प्रकरण अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता अनावेदक मणिशंकर पिता तिलोकचंद निवासी ग्राम चिखलीकला तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा पर 66 घनमीटर अवैध रेत स्वयं की निजी भूमि ग्राम बेलगांव तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा के खसरा नंबर 157/2 रकबा 0.0292 हे. पर भण्डारित होना पाया गया जो कि म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध भण्डारण करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक मणिशंकर पिता तिलोकचंद निवासी ग्राम चिखलीकला तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 495000 रुपए अधिरोपित की गई है।