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रेत अवैध परिवहन पर 430000 रूपये जुर्माना वाहन भी खनिज रेत सहित राजसात

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में वाहन मालिक सगीर खान पिता समीर खान निवासी वार्ड नंबर-15 तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा के वाहन से वाहन चालक अरूण ठाकरिया पिता श्यामलाल निवासी दमुआ तहसील जुन्नारदेव द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक वाहन मालिक सगीर खान पिता समीर खान निवासी वार्ड नंबर-15 तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 430000 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 28 जी 3919 को खनिज सहित राजसात किया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव के प्रतिवेदन 06 दिसंबर 2023 के अनुसार वाहन मालिक सगीर खान पिता समीर खान निवासी वार्ड नंबर-15 तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के वाहन से वाहन चालक अरूण ठाकरिया पिता श्यामलाल निवासी दमुआ तहसील जुन्नारदेव द्वारा 14 मार्च 2023 को भ्रमण के दौरान मौक ग्राम कोल्हिया विष्णु मंदिर के सामने पर वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 28 जी 3919 को चेक किया गया, चैकिंग के दौरान इस वाहन में खनिज रेत मात्रा 08 घनमीटर का अवैध रूप से परिवहन किए जाने से अनावेदक/वाहन मालिक के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गई हैं एवं वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 28 जी 3919 को रेत सहित जप्ती कर अपराध पंजीबध्द किया गया। इसमें खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार अनावेदक वाहन मालिक सगीर खान पिता समीर खान निवासी वार्ड नंबर-15 तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा के वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 28 जी 3919 द्वारा 8 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर नियमानुसार 15000 रुपए की अर्थशास्ति, 200000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 216000 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 215000 रुपए की दुगुना राशि 430000 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 28 जी 3919 को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं । उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।

फोटो निर्वाचक नामावली के वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक एवं प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन

छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता आज में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में फोटो निर्वाचक नामावली के वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई।

बैठक में बताया गया कि वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार और अद्यतन प्रक्रिया के लिए दावे और आपत्तियों की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, गलत विवरण को हटाने, मतदान स्थल में परिवर्तन आदि के दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं।

कलेक्टर श्री सिंह ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी । उन्होंने यह भी आग्रह किया कि राजनीतिक दल और मीडिया इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में सहयोग करें, जिससे योग्य मतदाताओं को अपना नाम जोड़ने, संशोधित करने या बदलाव कराने का उचित अवसर मिल सके।

अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गाईड लाईन हेतुजिला मूल्यांकन समिति छिन्दवाड़ा की बैठक संपन्न

छिन्दवाड़ा/ 30 अक्टूबर 2024/ वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिये छिन्दवाड़ा जिले की अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गाईड लाईन के लिये कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में जिला मूल्यांकन समिति छिन्दवाड़ा की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों से चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से जिला मूल्यांकन समिति छिन्दवाड़ा के मूल्य प्रस्ताव पारित किये गये। जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति छिन्दवाड़ा ने बताया कि गाईड लाईन को अंतिम रूप दिये जाने के लिये केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल में 6 नवंबर 2024 को बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में आम जनता की आपत्ति एवं सुझाव 4 नवंबर 2024 तक आमंत्रित किये गये है।