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रेत का अवैध भण्डारण पर 225000 रूपये एवं रेत का अवैध परिवहन पर 61250 रूपये जुर्माना

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में अवैध भण्डारणकर्ता श्रीराम पिता मेहतर निवासी ग्राम सिरेगांव तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध भण्डारण करने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक अवैध भण्डारणकर्ता श्रीराम पिता मेहतर निवासी ग्राम सिरेगांव तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 225000 रुपएअधिरोपित की गई है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में खनि निरीक्षक छिन्दवाड़ा के प्रतिवेदन 13 फरवरी 2024 के अनुसार 08 फरवरी 2024 को श्रीराम पिता मेहतर निवासी ग्राम सिरेगांव तहसील चौरई खसरा नंबर 172/3 रकबा 0.0310 हेक्टेयर के अंश भाग पर 30 घनमीटर खनिज रेत भण्डारण होना पाया गया। मौके पर भूमिस्वामी श्रीराम पिता मेहतर निवासी ग्राम सिरेगांव तहसील चौरई के पुत्र रामलखन वर्मा पिता श्रीराम वर्मा द्वारा भण्डारित खनिज रेत के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह कृत्य अवैध भण्डारण की श्रेणी के अंतर्गत प्रविष्ठ करता हैं। जिसमें खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 18 (2) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/भूस्वामी द्वारा खनिज रेत मात्रा 30 घनमीटर का अवैध भण्डारण किये जाने पर नियमानुसार 56250 रुपए की अर्थशास्ति, 56250 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 113500 रूपये अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 112500 रुपए की दुगुना राशि 225000 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 18 (6) के प्रावधानों के अनुसार शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।

रेत का अवैध परिवहन एवं उल्लंघन प्रमाणित होने पर उल्लंघनकर्ता पर 61250 रूपये की शास्ति अधिरोपितअवैध परिवहन में संलिप्त वाहन भी खनिज रेत सहित राजसात

छिन्दवाड़ा/ 14 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में वाहन चालक व वाहन मालिक मनोज पिता श्रीराम सिंह ठाकुर निवासी इन्द्र चौक दमुआ जिला छिंदवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक वाहन चालक व वाहन मालिक मनोज पिता श्रीराम सिंह ठाकुर निवासी इन्द्र चौक दमुआ जिला छिंदवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 61250 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एए 4589 को खनिज सहित राजसात किया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव के प्रतिवेदन 06 दिसंबर 2023 में अनावेदक वाहन चालक व वाहन मालिक मनोज पिता श्रीराम सिंह ठाकुर निवासी इन्द्र चौक दमुआ जिला छिंदवाड़ा के विरूध्द अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गई हैं। पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा के प्रतिवेदन 29 अप्रैल 2023 के अनुसार थाना प्रभारी दमुआ द्वारा अवगत कराया गया कि 17 अप्रैल 2023 को मुखबिर सूचना पर हनुमान दफाई कन्हान नदी में ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एए 4589 अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्राली में रेत भरकर दमुआ की तरफ आ रहा था। इस वाहन की जांच के दौरान वाहन में भरे खनिज रेत के लिए कोई अभिवहन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस वाहन को जप्त कर थाना प्रभारी दमुआ की अभिरखा में रखा गया। जिसमें खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार अनावेदक वाहन चालक व वाहन मालिक मनोज पिता श्रीराम सिंह ठाकुर निवासी इन्द्र चौक दमुआ जिला छिंदवाड़ा के ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एए 4589 द्वारा 3 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर नियमानुसार 5625 रुपए की अर्थशास्ति, 25000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 31625 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 30625 रुपए की दुगुना राशि 61250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एए 4589 को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं । उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।