*अवैध कॉलोनी के विरुद्ध लगातार एक्शन मोड में निगम*
*जिला कलेक्टर के निर्देश पर हो रही कार्यवाही*
*सोमवार को फिर एक साथ तीन कॉलोनी घोषित हुई अवैध, एफआईआर करने के दिए निर्देश*
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए अठारह कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। सोमवार को आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय ने पुनः बड़ी कार्यवाही करते हुए तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। श्री सूरज पिता श्री धनसिंग कलार निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा ईमलिया बोहता खसरा नं. 53/15/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.964 हे० भूमि, श्री रमता पिता श्री सुखा निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा थुनियाभांड खसरा नं. 155/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.268 हे0 भूमि एवं श्री अशोक पिता श्री शिवराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 311/1/1/1/1/1/1/1/1, 311/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.250 हे0 भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय द्वारा सोमवार को श्री सूरज पिता श्री धनसिंग कलार निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा ईमलिया बोहता खसरा नं. 53/15/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.964 हे० भूमि, श्री रमता पिता श्री सुखा निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा थुनियाभांड खसरा नं. 155/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.268 हे0 भूमि एवं श्री अशोक पिता श्री शिवराम निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 311/1/1/1/1/1/1/1/1, 311/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.250 हे0 भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।
नगर निगम आयुक्त के आदेश पर दर्ज हुई दो एफआईआर
*अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम लगातार कस रहा शिकंजा*
छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश करने के बाद दस कॉलोनियों के संबंध एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सोमवार को दो और प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई। श्री भूलनशाह पिता चंपालाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 42/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.350 हे० एवं श्री यदुनन्दन पिता श्री मागचंद निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 374/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 374/1/4/1/1/1/1 /1/1/1/4 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा था। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में श्री भूलनशाह पिता चंपालाल निवासी छिन्दवाडा एवं श्री यदुनन्दन पिता श्री मागचंद निवासी छिंदवाड़ा के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया। इस हेतु संयुक्त दल जिसका गठन अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा किया गया था के निरीक्षण उपरांत तहसीलदार छिन्दवाडा को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर पाया गया है कि श्री भूलनशाह पिता चंपालाल निवासी छिन्दवाडा एवं श्री यदुनन्दन पिता श्री मागचंद निवासी छिन्दवाडा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद श्री भूलनशाह पिता चंपालाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 42/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.350 हे० भूमि एवं श्री यदुनन्दन पिता श्री मागचंद निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 374/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 374/1/4/1/1/1/1 /1/1/1/4 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अवैध कालोनी घोषित किया गया था। इस कार्यवाही के उपरांत नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर नगर निगम अमले द्वारा श्री भुलनशाह भलावी पिता चम्पालाल भलावी एवं श्री यदुनन्दन पिता श्री मागचंद निवासी छिन्दवाडा के विरुद्ध देहात थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

गौरव दिवस पर हुई पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता छिंदवाड़ा। नगर पालिक छिंदवाड़ा द्वारा प्रति वर्षानुसार नगर गौरव दिवस दिनांक 05 सितम्बर 2024 को मनाया जाना है। जिसके अंतर्गत दिनांक 01 सितम्बर 2024 से 05 सितम्बर 2024 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। आयोजन के द्वितीय दिन दिनांक 02 सितंबर 2024 को प्रातः 11:00 बजे से 4 बजे तक कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूली छात्र-छात्राओं हेतु पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने स्वच्छता एवं नगर गौरव दिवस की थीम पर पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता में शामिल होकर कर अपनी सहभागिता प्रदान की। उपरोक्त कार्यक्रम में शहर के महापौर श्री विक्रम आहके, निगम आयुक्त श्री चंद्र प्रकाश राय, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री ईश्वर सिंह चंदेली, सहायक यंत्री श्री विवेक चौहान, श्री बृजेश पांडे, श्री मुकेश चौखे, समस्त उपयंत्री, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।छिंदवाड़ा गौरव दिवस के 1 सितंबर से 5 सितंबर तक मनाया जा रहा है, इसी क्रम में कल दिनांक 3 सितंबर 2024 को नगर के समस्त शासकीय/अशासकीय शालाओं में कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु प्रातः 11:00 से 4:00 तक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
