पीएम जनमन योजना में लापरवाही पर तामिया परियोजना के 03 कर्मचारी निलंबित
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया के 03 कर्मचारी सहायक ग्रेड-02 रामु सोनवरसे और सहायक ग्रेड-02 संतोष मोजेस एवं लेखापाल के.एन.बघेल को पीएम जनमन योजना में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत तीनों कर्मचारियों कोजिले से विभिन्न विभागों की समस्त जानकारियां एकत्रित कर बैठक में उपस्थिति के लिये निर्देशित किया गया था, परंतु तीनों कर्मचारियों द्वारा न जानकारियां एकत्रित की गई और न ही बैठक में उपस्थित हुये। तीनों कर्मचारियों द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतने पर तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि केन्द्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के 23 अगस्त 2024 को छिन्दवाडा आगमन पर पी.एम. जनमन योजना के अंतर्गत जिले से विभिन्न विभागों की सभी संबंधित जानकारियां एकत्रित कर बैठक के लिये जानकारी तैयार करने के लिए ग्रुप में मैसेज कर निर्देशित किया गया परन्तु कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया के 03 कर्मचारी सहायक ग्रेड-02 रामु सोनवरसे और सहायक ग्रेड-02 संतोष मोजेस एवं लेखापाल के.एन.बघेल न तो कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही पीएम जनमन योजना से संबंधित जानकारी तैयार कर प्रस्तुत की गई। योजनाओं की जानकारी के लिये पूर्व में भी निर्देशित किया गया था, लेकिन इन तीनों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया ।
तीनों कर्मचारियों का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये तीनों कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-02 सोनवरसे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव और सहायक ग्रेड-02 मोजेस का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ एवं लेखापाल श्री बघेल का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-02 सोनवरसे और सहायक ग्रेड-02 मोजेस एवं लेखापाल बघेल को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।
सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा का भृत्य निलंबित छिन्दवाड़ा/ / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड परासिया के अंतर्गत सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा के भृत्य श्री सज्जेलाल मस्तकार द्वारा छात्रावास में साफ-सफाई नहीं करने, शराब का सेवन कर संस्था में उपस्थित होने और बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के संस्था से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड परासिया के सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा के अधीक्षक से 23 जुलाई 2024 को प्राप्त पत्र के अनुसार सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा के भृत्य सज्जेलाल मस्तकार द्वारा छात्रावास में साफ-सफाई नहीं करने, शराब का सेवन कर संस्था में उपस्थित होने और बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के संस्था से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस 07 अगस्त 2024 को जारी कर जवाब चाहा गया, किन्तु भृत्य मस्तकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही अधीक्षक द्वारा पुन: 22 अगस्त 2024 को पत्र के माध्यम से अनुपस्थिति एवं कार्य न किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की गई है। भृत्य सज्जेलाल मस्तकार का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा के भृत्य मस्तकार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में भृत्य मस्तकार का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में भृत्य मस्तकार को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।
शासकीय प्राथमिक शाला मटिया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक निलंबित
छिन्दवाड़ा/ / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती को विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के मॉनिटरिंग प्रतिवेदन के अनुसार बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के शाला से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा 29 जुलाई 2024 को अवगत कराया गया कि विकासखंड हर्रई के जनशिक्षक जनशिक्षा केन्द्र मड़ई के 23 जुलाई 2024 को मॉनिटरिंग प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती 18 जून 2024 से बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के शाला से अनुपस्थित है। शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक अनिल कुमार भारती का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक भारती को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।
