सतपुडा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा ।जुन्नारदेव में एक करोड़ 32 लाख रुपए गबन के मामले में छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें चार शासकीय कर्मचारी और अधिकारी तथा 12 अन्य लोग शामिल हैं। जो इस गबनकांड से जुड़े हुए थे। बुधवार देर रात जुन्नारदेव थाने में कलेक्टर के निर्देश पर ट्राइबल विभाग द्वारा गबनकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। बता दें कि बीते दिनों जबलपुर वित्तीय विभाग की टीम जॉइंट डायरेक्टर रोहित कौशल के नेतृत्व में जुन्नारदेव में वित्तीय लेनदेन की जांच करने पहुंची थी जहां पर टीम ने एक करोड़ 32 लाख रुपए की वित्तीय अनियमिता पाई थी। इस मामले में तत्कालीन बीईओ एमआई खान, तत्कालीन बीईओ श्री लोखंडे, लिपिक तौसीफ खान, लिपिक जगमोहन इनवाती पर गबन करने के आरोप लगे थे। जिनकी मिलीभगत से लिपिक तौसीफ खान ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों के खाते में सरकारी रुपया डाला था। इनके अलावा अन्य 12 लोगों पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। गबनकांड के आरोपियों के ऊपर निलंबन की कार्यवाही भी शुरू हो गई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने गबन करने वाले दो कर्मचारियों को किया निलंबित छिन्दवाड़ा/ 01 अगस्त 2024/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा गत दिवस शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पालाचौरई के सहायक ग्रेड-03 मो.तौसीफ खान एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जुन्नारदेव के लेखापाल श्री जगमोहन इवनाती द्वारा कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव में षडयंत्रपूर्वक शासकीय राशि गबन करना पाये जाने पर दोनों कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी छिन्दवाडा के पत्र 30 जुलाई 2024 के साथ संलग्न कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा (ऑडिट प्रकोष्ठ) जबलपुर संभाग के पत्र 26 जुलाई 2024 के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पालाचौरई के सहायक ग्रेड-03 मो.तौसीफ खान एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जुन्नारदेव के लेखापाल श्री जगमोहन इवनाती द्वारा कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव में षडयंत्रपूर्वक कोषालय सॉफ्टवेयर में दर्ज बैंक खातों में परिवर्तन कर एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से 01 करोड़ 32 लाख 63 हजार 995 रूपये की राशि का गबन कर शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों के खाते में राज्य की संचित निधि से राशि का आहरण करते हुए उनके बैंक खाते में हस्तानांतरित की गई।
सहायक ग्रेड-03 मो.तौसीफ खान एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जुन्नारदेव के लेखापाल श्री जगमोहन इवनाती का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
जिसके लिये दोनो कर्मचारियों सहायक ग्रेड-03 मो.तौसीफ खान एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जुन्नारदेव के लेखापाल इवनाती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पालाचौरई के सहायक ग्रेड-03 मो.तौसीफ खान का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जुन्नारदेव के लेखापाल श्री इवनाती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है । निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-03 मो.तौसीफ खान एवं लेखापाल इवनाती कों नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।