Home CITY NEWS छिंदवाड़ा की चिरौंजी होगी निर्यात :DGFT ने दी जानकारी…..

छिंदवाड़ा की चिरौंजी होगी निर्यात :DGFT ने दी जानकारी…..

निर्यात संवर्धन समिति की बैठक हुई संपन्न

जिले की चिरौंजी एवं अन्य उत्पाद एक्सपोर्ट करने के संबंध में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की टीम ने दी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी शुरुवात अमरवाड़ा की चिरौंजी के एक्सपोर्ट से करने के लिये चिरौंजी व्यापारियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। चिरौंजी सहित जिले के अन्य उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्टर श्री सिंह की अध्यक्षता और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कार्यालय से स्नेहल ढोके डायरेक्टर असिस्टेंट जनरल फॉरेन ट्रेड नागपुर और उनकी टीम की उपस्थिति में जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत पार्थ जैसवाल, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र दिनेश वरकड़े, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ.आर.सी.शर्मा, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ.एच.जी.एस.पक्षवार, जिला प्रबंधक नाबार्ड श्वेता सिंह, एलडीएम अजय कुमार सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी, लघु उद्योग भारती संघ के प्रतिनिधि, समिति के अन्य सदस्यगण, जिले के उद्योगपति, युवा उद्यमी, अमरवाड़ा से चिरौंजी व्यापारी और फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
        बैठक में डायरेक्टर असिस्टेंट जनरल फॉरेन ट्रेड नागपुर सुश्री ढोके और उनकी टीम द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सपोर्ट के लिए पंजीयन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, वेबसाइट, एप और महत्वपूर्ण संपर्क नंबर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हुए परिवर्तनों और इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स की जानकारी विस्तार से साझा की गई। उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए इच्छुक सभी उद्यमियों, व्यापारियों और एफपीओ से सबसे पहले आई.ई.सी. (इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट) पंजीयन कराने की सलाह दी, जिसके बाद उत्पाद के अनुसार आर.सी.एम.सी. सर्टिफिकेशन कराना होगा। आई.ई.सी. लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए शासकीय शुल्क 500 रुपए मात्र है तथा इसके लिए वैलिड पैन, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर टोकन और कैंसल्ड चेक की आवश्यकता होती है। एक्सपोर्ट के संबंध में इच्छुक उद्यमियों और एफपीओ को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में एक एक्सपोर्ट सेल की स्थापना भी की जायेगी। इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के संबंध में किसी भी तरह की क्वेरी के लिए डी.जी.एफ.टी. के पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कार्यालय नागपुर पहुंचकर भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 35 किलो तक के उत्पाद डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने एग्री एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल एसिस्टेंस स्कीम्स में एपेडा (एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी) की भूमिका की जानकारी भी साझा की। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की टीम और कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद करने के लिए आश्वस्त किया है।