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निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित


सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। संचालक कृषि अभियांत्रिकी म.प्र.भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषकों को कृषि फसलों के लिये किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएँ देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं। ये कस्टम केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना हैं। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र के लिये आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों तथा एफपीओ) को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के अतंर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र 01 दिसम्बर 2023 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र के लिये दिये गये प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा तक की जायेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।
        प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के 572, अनुसूचित जन जाति के 173, अनुसूचित जाति के 151, एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों के 52 तथा एफपीओ के 52 लक्ष्यों के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगें। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2024-25 के लिये ही वैध रहेंगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन के लिये धरोहर राशि 10000 रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड करनी होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा ।