Home CITY NEWS छिंदवाड़ा:दो दिन में आठ कॉलोनी घोषित हुई अवैध,अब होगी एफआईआर

छिंदवाड़ा:दो दिन में आठ कॉलोनी घोषित हुई अवैध,अब होगी एफआईआर

*अवैध कॉलोनी के विरुद्ध एक्शन मोड में निगम

*जिला कलेक्टर के निर्देश पर लागतार हो रही कार्यवाही

*शहर की एक साथ छः कॉलोनी घोषित हुई “अवैध”

*, एफआईआर करने के दिए निर्देश

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।  जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। बुधवार को निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए दो कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। गुरुवार को आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक साथ छः कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

1.रायसिंग श्रीराम गोपाल पिता मेहतु निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा पोआमा खज्ञरा नं. 260/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 2.150 हे0 भूमि ,

2.प्रियंका पति सेवक यादव एवं इंदु पति बलराम यादव निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा छिन्दवाड़ा खसरा नं. 853/8/1/1/1/1 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि,

3. सुनील कराड़े पिता काशीनाथ कराड़े निवासी झण्डा छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा परतला स्थित भूमि खसरा नं. 246/4/1/1/1/1/1/1/1/1 का कुल रकबा 1.214 हे० भूमि,

4. दनिश पिता शराफत खान निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 330/1/1/1/2/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.800 हे० भूमि ,

5. रंजीतकुमार पिता फुन्दू धुर्वे निवासी कुकडाजगत छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा झण्डा स्थित भूमि खसरा नं. 49/2/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.377 हे० भूमि |

6. मोहम्मद जैद अहमद पिता फिरोज निवासी खजरी छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा खजरी स्थित भूमि खसरा नं. 330/1/1/1/2/1/1/1/1/1 एवं 334/1/1/1/1 व अन्य का कुल रकबा 1.050 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है।

नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा गुरुवार को रायसिंग श्रीराम गोपाल पिता मेहतु निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा पोआमा खज्ञरा नं. 260/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 2.150 हे0 भूमि , प्रियंका पति सेवक यादव एवं इंदु पति बलराम यादव निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा छिन्दवाड़ा खसरा नं. 853/8/1/1/1/1 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि, सुनील कराड़े पिता काशीनाथ कराड़े निवासी झण्डा छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा परतला स्थित भूमि खसरा नं. 246/4/1/1/1/1/1/1/1/1 का कुल रकबा 1.214 हे० भूमि, दनिश पिता शराफत खान निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 330/1/1/1/2/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.800 हे० भूमि , रंजीतकुमार पिता फुन्दू धुर्वे निवासी कुकडाजगत छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा झण्डा स्थित भूमि खसरा नं. 49/2/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.377 हे० भूमि एवं मोहम्मद जैद अहमद पिता फिरोज निवासी खजरी छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा खजरी स्थित भूमि खसरा नं. 330/1/1/1/2/1/1/1/1/1 एवं 334/1/1/1/1 व अन्य का कुल रकबा 1.050 हे० भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।