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छिंदवाड़ा कलेक्टर ने किया मुरूम के अवैध उत्खनन पर 1 करोड़ 07 लाख 40 हजार रूपए जुर्माना

अवैध उत्खनन में संलिप्त पोकलेन मशीन और 05 डम्पर भी राजसात
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में अनावेदक अवैध उत्खननकर्ता श्री सुनील रघुवंशी पिता श्री सकील सिंह रघुवंशी (आर.बी.सी. कंपनी) निवासी सुकलूढाना तहसील व जिला छिंदवाड़ा के द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार मुरूम का अवैध उत्खनन पाए जाने और उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 1,07,40,000 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध उत्खनन में संलिप्त एक कोवेल्को पोकलेन मशीन और 05 डंपर का पंजीयन निरस्त करते हुए राजसात किया गया है।
       कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि प्रकरण में दिनांक 25 नवंबर 2020 को खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में तहसील मोहखेड़ के ग्राम कुकड़ा चिमन रा.नि.मं. के पटवारी हल्का नंबर 44 में स्थित भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 6.28 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान पर अवैध उत्खनन की प्राप्त शिकायत की आकस्मिक जांच की गई थी। जांच के दौरान उत्खनन प्रभावित क्षेत्र में एक कोवेल्को पोकलेन मशीन नीला रंग उत्खनन में संलिप्त पाए गए और मौके पर 4 खाली डंपर क्रमांक एमपी 20 एच 1879, एमपी 28 एच 1716, एमपी 28 एच 1121, एमपी 28 एच 1231 एवं 01 डंपर क्रमांक एमपी 28 एच 0552 आधा भरा रात्रि को लगभग 1 बजे जप्त किया गया।

मौके पर वाहनों के ड्राइवर न रहने पर वाहनों को ग्राम कोटवार एवं वाहन हेल्पर की सुपुर्दगी में प्रदाय किया गया था। प्रकरण में तहसीलदार मोहखेड़, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत प्रकरण में मुरूम का अवैध उत्खनन पाये जाने के कारण और यह कृत्य मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण ) नियम 2022 के अध्याय 5 अनुसार अवैध उत्खनन की श्रेणी का होने के कारण नियम 18 के अंतर्गत कार्यवाही के बाद 1000 रूपये प्रशमन राशि, 26,85000 रूपये अर्थदण्ड राशि व 26,85000 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि इस प्रकार कुल राशि 53,71000 रूपये शास्ति अधिरोपित कर प्रस्तावित किया गया।

लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किये जाने के कारण म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार अवैध उत्खनन/अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर अनावेदक सुनील रघुवंशी पिता सकील सिंह रघुवंशी पर अर्थदंड एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल राशि  रुपए का दुगुना 1,07,40000 रुपए की राशि अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध उलखनन में संलिप्त कोवेल्को पोकलेन मशीन और डंपर को शासन हित में राजसात किया गया है। राजसात वाहन तथा जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत नीलाम करने एवं शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं।