सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला प्रबंधक (लोकसेवा) द्वारा म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र हर्रई व तामिया के निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमिततायें पाये जाने पर इन दोनों लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को 14 मई 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त जबाव संतोषजनक नहीं होने एवं आर.एफ.पी. की कंडिकाओं का नियमानुसार पालन नहीं किये जाने के कारण इन दोनों लोक सेवा केन्द्र के संचालकों पर कलेक्टर श्री सिंह ने 5500-5500 रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुये जुर्माने से दंडित किया है तथा 3 दिवस के भीतर जुर्माने की राशि संबंधित बैंक खाते में जमा कर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में लोक सेवा केन्द्र के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि लोक सेवा केन्द्र हर्रई के निरीक्षण के दौरान आर.एफ.पी. में दिये निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस, अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्शन तथा बिजली जाने पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उल्लंघन करने पर 5000 रूपये व लोक सेवा केन्द्र पर साफ-सफाई नहीं पाई गई और आर.एफ.पी.एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-डब्ल्यू-8 का उल्लंघन करने पर 500 रूपये को मिलाकर लोक सेवा केन्द्र हर्रई के संचालक शुभम सिंग पर 5500 रूपये व लोक सेवा केन्द्र तामिया के निरीक्षण के दौरान आर.एफ.पी. में दिये निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्शन व बिजली जाने पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उल्लंघन करने पर 5000 रूपये व लोक सेवा केन्द्र पर साफ-सफाई नहीं पाई गई और आर.एफ.पी.एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-डब्ल्यू-8 का उल्लंघन करने एवं उप लोक सेवा केन्द्र बिना अनुमति के बंद रखने पर 500 रूपये को मिलाकर लोक सेवा केन्द्र तामिया के संचालक कृष्ण कुमार सूर्यवंशी पर 5500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।