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मुरूम का अवैध उत्खनन और भंडारण पर 450000 रूपये जुर्माना, जे.सी.बी. मशीन भी राजसात…

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में अनावेदक अवैध उत्खननकर्ता राममोहन वर्मा, अकलसी पिता सद्दू धुर्वे निवासी राजधरी तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा के द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार मुरूम का अवैध उत्खनन और अवैध भंडारण पाए जाने और उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 450000 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध उत्खनन में संलिप्त जे.सी.बी. मशीन को भी राजसात किया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि प्रकरण में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव के 25 जुलाई 2022 के प्रतिवेदन के अनुसार नायब तहसीलदार तामिया के 02 जुलाई 2022 के भ्रमण के दौरान तहसील तामिया के ग्राम कुर्सीढाना स्थित भूमि ख.नं. 523 रकबा 28.688 हेक्टेयर मद शासकीय बड़े झाड़ का जंगल पर निर्माणाधीन भवन के समीप लगभग 8-10 ट्राली (150 घनमीटर) मुरूम उत्खनन कर निर्माणाधीन भवन के निर्माण के लिये भण्डार पाया गया था। निर्माणाधीन भवन के समीप जे.सी.बी. मशीन वाहन क्रमांक एमपी 28 डीबी 0912 पाई गई थी और मशीन चालक अकलसी पिता सद्दू धुर्वे निवासी राजधरी से पूछताछ करने पर पाया गया कि उसके द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मौके पर कोई वैध अनुमति पेश नहीं की गई थी। मुरूम का अवैध उत्खनन एवं भंडारण करते हुये पाये जाने के कारण गौण खनिज मुरूम तथा जे.सी.बी. मशीन को जप्त कर ग्राम कोटवार कुर्सीढाना की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था।

खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन एवं अनावेदकगण द्वारा अवैध मुरूम का अवैध भण्डारण किया जाना पाया जाने के कारण और यह कृत्य मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण ) नियम 2022 के अध्याय 05 नियम 18(2) के अनुसार अवैध उत्खनन की श्रेणी का होने के कारण नियम 18 के अंतर्गत कार्यवाही के बाद 1000 रूपये प्रशमन राशि, 112500 रूपये अर्थदण्ड राशि व 112500 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि इस प्रकार कुल राशि 226000 रूपये शास्ति अधिरोपित कर प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किये जाने के कारण म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 05 नियम 18(6) के अनुसार अवैध उत्खनन/अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर अनावेदकगण राममोहन वर्मा, अकलसी पिता सद्दू धुर्वे और सतीश मिश्रा पिता रमेश मिश्रा पर अर्थदंड एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल राशि 2,25,000 रुपए का दुगुना 4,50,000 रुपए की राशि अधिरोपित की गई है। साथ ही जे.सी.बी. क्रमांक एमपी 28 डीबी 0912 को शासन हित में राजसात किया गया है। राजसात वाहन तथा जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत नीलाम करने एवं शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं।