Home CITY NEWS रेत का अवैध परिवहन 72500 रू.जुर्माना के साथ वाहन राजसात

रेत का अवैध परिवहन 72500 रू.जुर्माना के साथ वाहन राजसात

रेत का अवैध परिवहन एवं उल्लंघन प्रमाणित होने पर उल्लंघनकर्ता पर 72500 रूपये की शास्ति अधिरोपितअवैध परिवहन में संलिप्त वाहन भी खनिज सहित राजसात

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में अनावेदक वाहन चालक/उल्लंघनकर्ता हरिनारायण पिता महेश उईके निवासी बीसापुरखुर्द तहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा के द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 72,500 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन को खनिज सहित राजसात किया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन 20 मई 2022 के अनुसार 13 मई 2022 को ट्रेक्टर वाहन क्रमांक सीजी 04 डीए- 6287 मय ट्रॉली अनावेदक वाहन चालक/उल्लंघनकर्ता हरिनारायण के द्वारा 3 घनमीटर खनि रेत का अवैध परिवहन किया जाना पाये जाने के फलस्वरूप इस वाहन को जप्त करते हुये सुरक्षार्थ थाना बिछुआ में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया ।

रेत परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया । प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी और खनि निरीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार अनावेदक हरिनारायण द्वारा रेत खनिज का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर नियमानुसार 11250 रुपए की अर्थशास्ति, 25000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 37250 रूपये अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 36250 रुपए की दुगुना राशि 72500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार वाहन क्रमांक सीजी 04 डीए- 6287 को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं । उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।