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चौथे चरण के मतदान के लिये 11 मई की शाम 6 बजे से बंद होगा चुनाव प्रचार

मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित

सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल : लोकसभा निर्वाचन-2024 के चौथे चरण में मध्यप्रदेश के जिन 8 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार 13 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, वहां पर 11 मई की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जायेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे से पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रचार-प्रसार समाप्त होने की समय-सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के उन व्यक्तियों को, जो उस लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सघन निगरानी अभियान भी चलाया जाता है।

गौरतलब है कि लोकसभा निर्वाचन के चौथे व मध्य प्रदेश के अंतिम चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास (अजा), उज्जैन (अजा), मंदसौर, रतलाम (अजजा), धार (अजजा), इंदौर, खरगौन (अजजा) एवं खंडवा में 13 मई को मतदान होना है।

मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश के 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में चार चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है‍। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न हो चुका है। चौथे व प्रदेश में अंतिम चरण में शेष रहे 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा।

श्री राजन ने बताया कि चौथे व प्रदेश में अंतिम चरण के मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित कराना होगा। कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे।

श्री राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान से पूर्व दिवस और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है। आयोग के नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/आवेदकों को मतदान से पूर्व दिवस और मतदान के दिन प्रचार विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। कमेटी से पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे।

श्री राजन ने बताया कि चौथे व प्रदेश में अंतिम चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास (अजा), उज्जैन (अजा), मंदसौर, रतलाम (अजजा), धार (अजजा), इंदौर, खरगौन (अजजा) एवं खंडवा में 12 मई एवं मतदान तिथि 13 मई को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित कराना होगा।